Indore: 27 साल से बिना वीजा और पासपोर्ट के रह रहा था केन्या का नागरिक, पुलिस को भनक तक नहीं लगी

रिचर्ड को 2018 में एमआईजी थाना पुलिस के माध्यम से पकड़ा गया था, लेकिन उसे किसी वजह से डिपोर्ट नहीं किया जा सका, इस बीच पुलिस ने उसके ठिकाने और गतिविधियों पर कोई निगरानी नहीं रखी.
Foreign national Richard S. Maika was living illegally in Indore for 27 years.

इंदौर में विदेशी नागरिक रिचर्ड एस मायका 27 सालों सेअवैध तरीके से रह रहा था.

Indore: इंदौर में खुफिया एजेंसी और पुलिस व्यवस्था की लापरवाही का बड़ा खुलासा हुआ है. केन्या का रहने वाला विदेशी नागरिक रिचर्ड एस मायका पिछले 27 साल से बिना वीजा और पासपोर्ट के शहर में रह रहा है. प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी. चौंकाने वाली बात यह है कि रिचर्ड का वीजा 30 जून 1998 को ही समाप्त हो चुका था, लेकिन वह आराम से इंदौर में किराए पर मकान लेकर रह रहा है. अब मामला सामने आने के बाद पुलिस मकान मालिक पर कार्रवाई करने के साथ ही रिचर्ड को डिपोर्ट करने की कार्रवाई करने जा रही है.

2018 में पकड़ा गया था रिचर्ड

रिचर्ड को 2018 में एमआईजी थाना पुलिस के माध्यम से पकड़ा गया था, लेकिन उसे किसी कारण वश डिपोर्ट नहीं किया जा सका, इस बीच पुलिस ने उसके ठिकाने और गतिविधियों पर कोई निगरानी नहीं रखी. जानकारी मिली है कि रिचर्ड भारतीय मोबाइल नंबर चला रहा है, जिसकी जानकारी किसी विभाग के पास दर्ज नहीं है. उससे भी खतरनाक बात यह कि उसके फेसबुक अकाउंट पर हिंसा भड़काने वाले वीडियो, उत्तेजक पोस्ट और खून-खराबे वाले कंटेंट भरे पड़े हैं. रिचर्ड के फॉलोअर्स हजारों में हैं, लेकिन उसकी फ्रेंडलिस्ट में इंदौर का एक भी व्यक्ति नहीं है.

‘विदेशी नागरिक किसी नेटवर्क के लिए सक्रिय हो सकता है’

अब पुलिस क्षेत्रीय एसीपी और थाना प्रभारी के माध्यम से मकान मालिक और रिचर्ड पर कार्रवाई करने जा रही है. साथ ही उसे डीपोर्ट करने की व्यवस्था भी जुटाई जा रही है. एडिशनल डीसीपी क्राइम राजेश दंडोतिया के मुताबिक वह शहर में गोपनीय रूप से किसी नेटवर्क के लिए सक्रिय हो सकता है. वहीं शहर में विदेशी नागरिकों से जुड़े अपराध लगातार बढ़ रहे हैं. हाल ही में नारकोटिक्स विंग ने अफ्रीकी युवती को 15 लाख की कोकीन के साथ पकड़ा था. अब FRRO और क्राइम ब्रांच दोनों इस मामले में सक्रिय हुए हैं. नई इमिग्रेशन फॉरेनर्स एक्ट 2025 के तहत ऐसे अवैध प्रवासियों पर 5 से 7 साल की सख्त सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है.

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