MP Govt Employees News: 1 जनवरी 2026 से सरकारी कर्मचारियों के छुट्टी में होगा बड़ा बदलाव, नोटिफिकेशन जारी

MP employees leave rule January 2026: 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले इस नए नियम के तहत मेडिकल लीव में भी बदलाव किया गया है. इसमें कर्मचारियों के मेडिकल सर्टिफिकेट के बावजूद भी अवकाश मिलने की गारंटी नहीं होगी.
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1 जनवरी 2026 से कर्मचारियों की छुट्टी में बदलाव

MP Govt Employees Leave Rule: मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 7 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों के अवकाश संबंधी नियमों में बदलाव करने का निर्णय लिया है. इसके लिए वित्त विभाग की तरफ से मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. यह नियम नए साल यानी 1 जनवरी 2026 से पूरी तरह से लागू होगा.

महिलाओं के चाइल्ड केयर लीव में बदलाव

महिला कर्मचारियों की चाइल्ड केयर लीव यानी संतान पालन अवकाश में बदलाव किया गया है. बता दें कि अभी तक महिला कर्मचारियों को 2 साल यानी 730 दिन की चाइल्ड केयर लीव के तहत 100 प्रतिशत सैलरी दी जाती थी, लेकिन अब नए नियम लागू होने के बाद उन्हे 365 दिनों का 100 प्रतिशत वेतन दिया जाएगा और अगले 365 दिनों का सिर्फ 80 प्रतिशत वेतन मिलेगा.

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वित्त विभाग जारी किया नोटिफिकेशन

साल में 30 अर्जित अवकाश मिलेगा

नए नियम के अनुसार, कर्मचारियों को हर साल 30 दिन का अर्जित अवकाश मिलेगा. यह दो किस्तों में मिलेगा यानी 6 महीने में 15 दिन फिर अगले 6 महीने में 15 दिन. वित्त विभाग ने कहा है कि कर्मचारियों की छुट्टी का अंतिम निर्णय अधिकारी का होगा. उसके बाद ही छुट्टी मिल पाएगी.

मिलेगी लीव स्टडी

अध्ययन या पढाई के लिए छुट्टियां लेने वाले कर्मचारियों को अब अवकाश की सुविधा दी जाएगी. इसमें कर्मचारियों को एक साल तक की लीव स्टडी मिलेगी. पूरे सेवाकाल में अधिकतम 24 महीने की छुट्टियां मिलेंगी, जिसमें कर्मचारी को स्वयं फीस संबंधी खर्चों का वहन करना होगा. लीव में जाने से पहले कर्मचारियों को बॉन्ड भरना जरूरी होगा, ताकि कर्मचारी समय पर नौकरी पर वापस आ सके.

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मेडिकल लीव में बदलाव

1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले इस नए नियम के तहत मेडिकल लीव में भी बदलाव किया गया है. इसमें कर्मचारियों के मेडिकल सर्टिफिकेट के बावजूद भी अवकाश मिलने की गारंटी नहीं होगी. पूरे सेवाकाल में 180 दिनों का आधा वेतन यानी 50 प्रतिशत बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के मिलेगा. यदि कर्मचारी इस्तीफा देता है, तो अवकाश अर्द्धवेतन के समान होगा और अंतर राशि वसूली होगी.

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