CG News: तलाकशुदा पत्नी का पति की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला

CG News: हाई कोर्ट ने तलाकशुदा पत्नी से अलग होने के बाद संपत्ति विवाद को लेकर अहम फैसला सुनाया है. जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की बेंच ने कहा कि तलाकशुदा पत्नी का पति की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं है.
CG High Court (File Photo)

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट (फाइल फोटो)

CG News: हाई कोर्ट ने तलाकशुदा पत्नी से अलग होने के बाद संपत्ति विवाद को लेकर अहम फैसला सुनाया है. जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की बेंच ने कहा कि तलाकशुदा पत्नी का पति की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं है, लेकिन बच्चे पिता की संपत्ति में हकदार होने के कारण वहां रह सकते हैं.

तलाकशुदा पत्नी का पति की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं – हाई कोर्ट

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि तलाक के बाद पति-पत्नी के बीच पारिवारिक रिश्ते कानूनी रूप से खत्म हो जाते हैं. घरेलू प्रताड़ना अधिनियम की धारा 2(एफ) के अनुसार, वैवाहिक संबंध समाप्त होने पर पत्नी के लिए पति के घर में रहने का आधार भी समाप्त हो जाता है. हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले में संशोधन करते हुए कहा कि पत्नी को घर खाली करना होगा, लेकिन बच्चों को घर खाली करने के आदेश को रद्द किया जाता है, क्योंकि वे पिता की संपत्ति में हिस्सेदार हैं और वहां रहने के अधिकार रखते हैं. राजश्री और बच्चों ने 2018 में निचली अदालत के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की थी. अपील में दावा किया गया कि घर खरीदने में राजश्री ने भी आर्थिक योगदान दिया था, और बच्चों को पिता की संपत्ति में रहने का अधिकार है. राजश्री ने घरेलू प्रताड़ना अधिनियम का हवाला देते हुए घर में रहने का अधिकार मांगा था, जिस पर हाई कोर्ट ने आंशिक राहत केवल बच्चों को दी.

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क्या है पूरा मामला?

दरअसल, दुर्ग जिले में भिलाई स्टील प्लांट में कार्यरत एक कर्मचारी के विवाद में हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. निचली अदालत ने वहां रहने वालों को घर खाली करने का आदेश दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने इसमें आंशिक बदलाव किया है.

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