MP News: ‘SC के फैसले का सख्ती से पालन करवाना प्रशासन की जिम्मेदारी’, भोजशाला विवाद पर बोले दिग्विजय सिंह

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भोजशाला विवाद पर कहा, 'मैं उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं. यह व्यवस्था 2003, 2013 और 2016 में कायम रखी गई है.'
Congress leader Digvijay Singh.

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह.

MP News: सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला विवाद पर अंतरिम व्यवस्था का आदेश दिया है. इसमें कोर्ट ने आदेश देते हुए हिंदू और मुसलमान दोनों पक्षों को अलग-अलग जगह उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर भोजशाला विवाद पर प्रतिक्रिया दी है.

‘फैसले का सख्ती से पालन करवाना प्रशासन की जिम्मेदारी’

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भोजशाला विवाद पर कहा, ‘मैं उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं. यह व्यवस्था 2003, 2013 और 2016 में कायम रखी गई है. जब वसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ती है तो 2003 से यही प्रक्रिया चली आ रही है कि सुबह 12 बजे से पहले हिंदू पूजा करते हैं और 1 से 3 बजे तक मुस्लिम समाज द्वारा नमाज पढ़ी जाती है. ये प्रशासन की जवाबदारी है कि वे इस उच्चतम न्यायालय के फैसले का सख्ती से पालन करें.’

दोनों समुदायों को गतिविधियां करने की अनुमति दी

मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित विवादित भोजशाला-कमल मौला परिसर में 23 जनवरी को, यानी कल पड़ रही बसंत पंचमी और शुक्रवार के संयोग को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. कोर्ट ने दोनों समुदायों को शांतिपूर्ण ढंग से धार्मिक गतिविधियां करने की अनुमति दे दी है. जहां हिंदू समुदाय को सूर्योदय से सूर्यास्त तक सरस्वती पूजा करने की इजाजत दी है. वहीं मुस्लिम समुदाय को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक सीमित संख्या में नमाज अदा करने की छूट दी गई है.

कोर्ट के फैसले का दोनों ही पक्षों ने स्वागत किया है. इसके साथ ही अब प्रशासन के लिए भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराने की जिम्मेदारी बढ़ गई है.

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