CG High Court: जनहित याचिकाएं पेंडिंग, शनिवार को छुट्टी के बावजूद होगी हाई कोर्ट की सभी बेंचों में नियमित सुनवाई

CG High Court: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पेंडिंग जनहित याचिकाओं पर सुनवाई पूरी करने के लिए शनिवार के एक अवकाश को समायोजित कर दिया है. ऐसे में छुट्टी होने के बाद भी हाई कोर्ट की सभी बेंचों में नियमित सुनवाई जारी रहेगी.
CG High Court (File Photo)

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट (फाइल फोटो)

CG High Court: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पेंडिंग जनहित याचिकाओं पर सुनवाई पूरी करने के लिए अहम फैसला लिया है. शुक्रवार को सीमेंट और लोहे की डस्ट से मजदूरों को होने वाली स्वास्थ्य परेशानियों को लेकर सभी जनहित याचिकाओं की सुनवाई पूरी नहीं हो पाने के कारण अब शनिवार को सुनवाई पूरी की जाएगी. कोर्ट में छुट्टी होने के बाद भी सभी बेंचों में नियमित सुनवाई होगी.

क्यों नहीं हो पाई सुनवाई पूरी?

छत्तीसगढ़ में औद्योगिक प्रदूषण के कारण श्रमिकों के बीमार पड़ने से जुड़ी जनहित याचिकाओं पर शुक्रवार को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी है. दरअसल, समय की कमी के कारण यह सुनवाई पूरी नहीं हो पाए. वहीं, मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने इस मामले की सुनवाई शनिवार के लिए निर्धारित कर दी है. ऐसे में छुट्टी होने के बाद भी शनिवार को सभी बेंचों में नियमित सुनवाई होगी.

  • उल्लेखनीय है कि गत माह लिए गए एक अवकाश को समायोजित किए जाने के कारण शनिवार को अवकाश होने के बावजूद हाईकोर्ट की सभी बेंचों में नियमित मामलों की सुनवाई की जाएगी.
  • यह निर्णय मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर लिया गया है.

सीमेंट और लोहे की डस्ट से श्रमिकों के स्वास्थ्य पर असर

प्रदेश के विभिन्न उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों को सीमेंट और लोहे की डस्ट से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं, विशेषकर फेफड़ों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को लेकर उत्कल सेवा समिति, लक्ष्मी चौहान, गोविंद अग्रवाल, अमरनाथ अग्रवाल सहित अन्य याचिकाकर्ताओं ने बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जनहित याचिकाएं दायर की हैं.

ये भी पढ़ें- ‘विरोध करना और आपस में लड़ना ही कांग्रेस का काम… ‘, रायपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का विपक्ष पर तंज

इन्हीं याचिकाओं पर शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश की डिवीजन बेंच में सुनवाई प्रस्तावित थी, लेकिन समय की कमी के कारण मामला नहीं सुना जा सका, जिसे अब शनिवार को सूचीबद्ध किया गया है.

ज़रूर पढ़ें