सिगरेट नहीं देने पर बुजूर्ग की पत्थर से कुचलकर की हत्या, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई उम्रकैद की सजा

Gwalior: 70 साल के बुजूर्ग पातीराम बघेल की हत्या करने वाले आरोपी को पष्टम अतिरिक्त सत्र न्‍यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
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सांकेतिक तस्‍वीर

Gwalior News: ग्‍वालियर में दुकान के बाहर सो रहे 70 साल के बुजूर्ग पातीराम बघेल की हत्या करने वाले आरोपी को पष्टम अतिरिक्त सत्र न्‍यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कमल गुर्जर ने 26-27 सिंतबर 2020 की दरम्यानी रात को पातीराम का सिर पत्थर से कुचल दिया था. आरोपी का मन इतने से नहीं भरा तो बुजूर्ग पर लाठियों से वार कर दिया.

उधार सिगरेट नहीं देने से शुरू हुआ विवाद

दरअसल, पूरा मामला उधार पान मसाला और उधार सिगरेट देने से मना कर देने पर हुआ था. वारदात को अंजाम देने के बाद कमल गुर्जर भाग गया था. पूरे मामले पर अपर लोक अभियोजक जगदीश शाक्यवार ने बताया कि पनिहार स्थित राजमार्ग पर पीताराम की एक छोटी सी गुमटी रखी थी. गुमटी के इस काम में उनका बेटा माधव सिंह उनका साथ देता था. घटना के समय कमल गुर्जर सिगरेट मांगने गुमटी पर आया था

देर रात पत्थर से कुचला सिर

गुमटी पर बैठे पीताराम ने कमल गुर्जर को सामान उधार देने से मना कर दिया, जिसके बाद कमल सिंह नाराज हो गया और जान से मारने की धमकी देकर वहां से चला गया. देर रात कमल गुर्जर गुमटी पर फिर लौटा, उस समय पिता और पुत्र दाेनों ही सो रहे थे. आरोपी ने इस बात का फायदा उठाया और पातीराम बघेल का सिर पत्थर से कुचल दिया. जब मन नहीं इतने से नहीं भरा तो आरोपी ने पातीराम को लाठियों से पीटना शुरू कर दिया.

पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल

इस पूरे मामले की एफआईआर पुलिस में 27 सिंतबर केा दर्ज कराई गई, जिसके बाद कमल सिंह गुर्जर को पुलिस ने 30 सिंतबर को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद उसे जेल भेज दिया और तब से ही वह लगातार जेम में है.

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