Tariff on India: 10% या 18%… अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारत को कितना देना होगा टैरिफ?

Trump Tariff: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तिलमिलाए ट्रंप ने आनन-फानन में 10 प्रतिशत टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया. ट्रंप ने यह ऐलान धारा 122 के तहत किया है. जिसके अनुसार, राष्ट्रपति को 5 महीने के लिए 15 प्रतिशत तक का शुल्क लगाने का अधिकार है.
Donald Trump And PM Modi

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

Trump Tariff On India: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार की शाम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाई गई टैरिफ को अवैध करार दिया है. ऐसे में अब वर्तमान में लगा 18 प्रतिशत टैरिफ खत्म हो सकता है. अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अब भारत पर कितना टैरिफ लगेगा? ट्रंप ने पहले भारत पर 25 प्रतिशत रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था. इसके बाद रूस से तेल खरीदी का हवाला देते हुए भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ और लगा दिया. जिसके बाद बाद कुल 50 प्रतिशत टैरिफ हो गई. हाल ही में कुछ दिनों पहले ट्रंप ने 50 प्रतिशत टैरिफ को घटाकर 18 कर दिया था. अब US कोर्ट के फैसले के बाद कितना टैरिफ लगेगा? यहां जानें.

अमेरिकी कोर्ट ने क्या कहा?

ट्रंप टैरिफ को लेकर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया. कोर्ट ने साफ कहा कि ट्रंप करीब 50 साल पुराने अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम (IEEPA) का इस्तेमाल करते हुए शांति काल में टैरिफ नहीं लगा सकते. कोर्ट के फैसले के बाद सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिर क्या अब पुरानी टैरिफ रद्द हो गई या अब नया कितना लगेगा. हालांकि, कोर्ट के फैसले से भड़के ट्रंप ने आनन-फानन में फिर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया.

कोर्ट ने टैरिफ को अवैध बताया

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सबसे मन में एक ही सवाल है कि आखिर टैरिफ रद्द होने के बाद भारत को अमेरिका निर्यात पर कितना टैरिफ देना होगा. इसको लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है. ट्रंप ने पहले 25 प्रतिशत और बाद में जुर्माने के तौर पर 25 प्रतिशत लगाकर कुल 50 प्रतिशत टैरिफ कर दिया था, लेकिन बाद में कहा कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीद रहा. इसलिए 18 प्रतिशत टैरिफ कर दिया. इसी बीच शुक्रवार की शाम अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की टैरिफ को अवैध बताते हुए खारिज कर दिया. ऐसे में तत्काल प्रभाव से टैरिफ समाप्त हो जाता है.

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भारत पर कितना लगेगा टैरिफ?

हालांकि, कोर्ट के फैसले से तिलमिलाए ट्रंप ने आनन-फानन में 10 प्रतिशत टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया. ट्रंप ने यह ऐलान धारा 122 के तहत किया है. जिसके अनुसार, राष्ट्रपति को 5 महीने के लिए 15 प्रतिशत तक का शुल्क लगाने का अधिकार है. अगर इसे आगे बढ़ाया जाता है, तो कांग्रेस की मंजूरी अनिवार्य होती है. ट्रंप ने पहले तो बयान जारी करते हुए कहा कि टैरिफ 18 प्रतिशत ही रहेगी, लेकिन बाद में व्हाइट हाउस ने साफ कर दिया कि भारत पर केवल 10 प्रतिशत टैरिफ ही लगाया जाएगा, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा. ऐसे में भारत पर कुल 10 प्रतिशत टैरिफ ही लगेगा.

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