Electoral Bond: SBI के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की अर्जी दाखिल, इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा है मामला

Electoral Bond: SBI के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की अर्जी दाखिल, इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा है मामला
Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट (ANI)

Electoral Bond: एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) संस्‍था ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अवमानना एसबीआई (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया) ​​याचिका दायर कर दी है. ADR के ओर से इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े मामले में ये याचिका दायर की गई है. याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने अब संज्ञान लिया है. इस मामले में एडीआर के ओर से वकील प्रशांत भूषण पेश हुए हैं.

एसबीआई के खिलाफ दायर की गई याचिका पर वकील प्रशांत भूषण ने अपनी दलील रखते हुए आग्रह किया है कि एसबीआई के ख‍िलाफ अवमानना ​​​​कार्यवाही जल्द शुरू की जाए. न्यूज एजेंसी पीटीआई द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उच्चतम न्यायालय में भारतीय स्टेट बैंक के आवेदन को एडीआर संस्था के ओर से चुनौती दी गई है. इससे पहले एसबीआई के ओर से इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल साझा करने के लिए 30 जून तक समय बढ़ाने की मांग की गई थी.

क्या है पूरा मामला

ये पूरा मामला राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिले राजनीतिक चंदे से जुड़ा हुआ है. सुप्रीम कोर्ट में एडीआर संस्था द्वारा दायर की गई याचिका में एसबीआई के खिलाफ अवमानना कार्यवाही चलाने की मांग की गई है. ये मांग एसबीआई द्वारा कोर्ट से डाटा साझा करने में अधिक समय मांगने की वजह से की गई है.

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इस मामले की जानकारी देते हुए वकील प्रशांत भूषण ने कहा है कि एसबीआई द्वारा कोर्ट से की गई मांग पर आगामी 11 मार्च को सुनवाई होने की संभावना है. इसी दिन एडीआर द्वारा दायर याचिका भी लिस्ट होने की संभावना है. वकील ने बताया कि दोनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होने की संभावना है.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड द्वारा राजनीतिक दलों को मिले चंदे पर फैसला सुनाया था. तब कोर्ट ने इस योजना को असंवैधानिक करार दिया था और एसबीआई से आगामी 13 मार्च तक अपनी अधिकारिक वेबसाइट पर अब तक हर पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिले चुनावी चंदे की जानकारी साझा करने का निर्देश दिया था.

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