Kawardha: इतनी सी वजह के चलते बेटे ने मां को पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट, पुलिस की जांच में हुए बड़े खुलासे

Kawardha: पोस्टमार्टम के बाद प्राप्त शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में महिला की छाती में आई गंभीर चोटों को मृत्यु का कारण बताया गया. इसके बाद मर्ग जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने मामले को हत्या का पाया.
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कवर्धा

Kawardha: कबीरधाम जिले के झलमला थाना क्षेत्र से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां टोनही होने के संदेह में एक 21 वर्षीय बेटे ने अपनी ही मां के साथ बेरहमी से मारपीट कर दी. गंभीर चोटों के चलते महिला की मौत हो गई. घटना के बाद झलमला पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया.

यह है पूरा मामला

मामला ग्राम मुड़वाही का है. पुलिस के मुताबिक, 11 सितंबर को सबर सिंह मेरावी ने अपनी पत्नी बतसिया बाई मेरावी (50 वर्ष) की मौत की सूचना झलमला थाने में दी. सूचना मिलते ही पुलिस ने मर्ग कायम कर घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए पीएचसी रेंगाखार भेजा.

टोनही होने का आरोप लगाकर मां से मारपीट

मर्ग जांच के दौरान पुलिस को घटना से जुड़े कई अहम तथ्य मिले. गवाहों के कथन के अनुसार, 9 सितंबर की रात करीब 10 बजे मृतिका का बेटा तुलसी राम मेरावी, अपनी मां पर टोनही होने का आरोप लगाते हुए उसके साथ मारपीट कर रहा था. आरोप है कि बेटे ने मां को लात-घूंसों से पीटने के साथ लकड़ी के डंडे से भी मारा, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं.

पोस्टमार्टम के बाद प्राप्त शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में महिला की छाती में आई गंभीर चोटों को मृत्यु का कारण बताया गया. इसके बाद मर्ग जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने मामले को हत्या का पाया.

हत्या के साथ टोनही प्रताड़ना का भी मामला दर्ज

पुलिस ने आरोपी तुलसी राम मेरावी, पिता सबर सिंह मेरावी, उम्र 21 वर्ष, निवासी ग्राम मुड़वाही के खिलाफ थाना झलमला में अपराध क्रमांक 15/2026 दर्ज किया.

आरोपी के खिलाफ धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 4 और 5 छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम, 2005 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई.

पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पूछताछ के दौरान मिले मेमोरण्डम के आधार पर .घटना में इस्तेमाल लकड़ी का डंडा (चिरान) उसके घर से गवाहों की मौजूदगी में बरामद कर जब्त किया गया.

24 घंटे में आरोपी गिरफ्तार

मामले की गंभीरता को देखते हुए झलमला पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की और .12 सितंबर को आरोपी तुलसी राम मेरावी को गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया.

कार्रवाई पुलिस अधीक्षक कबीरधाम जितेन्द्र कुमार यादव* के निर्देशन एवं वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी झलमला निरीक्षक .आशीष कंसारी के नेतृत्व में की गई.

अंधविश्वास बना हत्या की वजह

मां की हत्या के इस मामले ने एक बार फिर ग्रामीण क्षेत्रों में फैले *अंधविश्वास और टोनही जैसे आरोपों की भयावहता को सामने ला दिया है. महज संदेह के आधार पर एक महिला को प्रताड़ित किया गया और उसकी जान चली गई. कबीरधाम पुलिस ने आमजन से अपील की है कि टोनही होने के संदेह अथवा किसी भी अंधविश्वास के आधार पर किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करना गंभीर अपराध है.

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