MP News: EWS आरक्षण पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, अनारक्षित पदों के 10% पदों पर ही दिया जायेगा रिजर्वेशन

EWS Reservation: बता दें कि EWS में आरक्षण वाले मामले में प्रदेश की सभी भर्तियों में बड़े पैमाने पर अनियमितता की गई है. अभी तक कुल सीटों में से 10% EWS को आरक्षित की जाती है जो कि अब नही होगा.
High court Jabalpur ews

बता दें कि EWS में आरक्षण वाले मामले में प्रदेश की सभी भर्तियों में बड़े पैमाने पर अनियमितता की गई है.

Jabalpur High Court: इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से जुड़े लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आयी है. हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ ने साफ कर दिया है कि SC,ST,OBC वर्ग को EWS आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता. EWS आरक्षण अनारक्षित पदों के 10% पदों पर ही दिया जायेगा. अब ईडब्ल्यूएस वर्ग के लोगों को भी सरकारी भर्ती में 10 प्रतिशत का आरक्षण मिलेगा. HC ने कुल पदों के 10% पदों पर EWS आरक्षण देने की मांग वाली याचिकाएं खारिज कर दी.

बता दें कि EWS में आरक्षण वाले मामले में प्रदेश की सभी भर्तियों में बड़े पैमाने पर अनियमितता सामने आयी थी. अभी तक कुल सीटों में से 10% EWS को आरक्षित की जाती है जो कि अब नही होगा. अब हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद सामान्य वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरी में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.

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2019 में लागू हुआ था EWS Reservation

बता दें कि दिसंबर 2019 को मध्यप्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा रोस्टर  जारी किया गया था. इसमें 10 प्रतिशत EWS आरक्षण का प्रावधान था लेकिन रोस्टर के अनुसार कुल रिक्त पदों में से 10 प्रतिशत पद EWS के लिए आरक्षित किए जाते रहे हैं. लेकिन इसी मामले में हाईकोर्ट का कहना है कि केवल अनारक्षित पदों में से 10 प्रतिशत पदों को EWS के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए. हाईकोर्ट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण (EWS Reservation) के लागू किए जाने के संबंध में यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 15(6) तथा 16(6) के तहत दिया है.

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