MP News: ग्वालियर में स्कूलों में फीस वृद्धि पर कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई, तीन स्कूलों ने बढ़ाई मनमानी फीस, अब लौटाना होगा दोगुना

MP News: मध्य प्रदेश निजी विद्यालय (फीस एवं संबंधित विषयों का विनियम) नियम 2020 के अंतर्गत तीन विद्यालयों को राशि वापस करने के आदेश दिए गए है.
In Gwalior, the Collector has ordered the management of three big schools to return Rs 15 lakh 21 thousand to the parents of the children.

ग्वालियर में कलेक्टर ने तीन बड़े स्कूल के प्रबन्धन को 15 लाख 21 हजार रुपये बच्चों के अभिभावकों को लौटाने का आदेश दिया है.

MP News: ग्वालियर में बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल प्रबंधन द्वारा मनमाने ढंग से फीस बसूलने के मामले में कलेक्टर ने कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने मनमानी फीस बढ़ाकर वसूलने के मामले में तीन बड़े स्कूल के प्रबन्धन को 15 लाख 21 हजार रुपये बच्चों के अभिभावकों को लौटाने का आदेश दिया है. आदेश में कहा गया है कि, यह राशि 30 दिन के अंदर उनके खातों में वापिस लौटाएं. फीस वापिस कराने का यह ग्वालियर का तो पहला मामला है ही साथ ही संभवतः मप्र में भी पहली मर्तवा है जब ऐसा आदेश जारी किया गया हो.

3 स्कूल को दिया गया नोटिस

जिले में अशासकीय विद्यालयों के प्रबंधकों/प्राचार्यों द्वारा पिछले शैक्षणिक सत्र 2023-24 की तुलना में शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए फीस वृद्धि की जाने के कारण विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों पर जिले के 35 शासकीय विद्यालयों को शिक्षा विभाग के माध्यम से कारण बताओं सूचना पत्र जारी किए गए. विद्यालयों द्वारा प्रस्तुत जवाबों का परीक्षण किया गया. परीक्षण उपरान्त पाया गया कि जिले की तीन विद्यालयों द्वारा 10 प्रतिशत से अधिक फीस वृद्धि की गई है. इन तीनों विद्यालयों को संबंधित छात्रों/पालकों और अभिभावको को उनके खाते में ऑनलाइन बैकिंग के माध्यम से 30 दिवस में राशि वापस करने के आदेश कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान द्वारा जारी किए गए है.

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इतनी रकम लौटाने का आदेश

बताया गया कि मध्य प्रदेश निजी विद्यालय (फीस एवं संबंधित विषयों का विनियम) नियम 2020 के अंतर्गत जिन तीन विद्यालयों को राशि वापस करने के आदेश दिए गए है. उनमें अशासकीय कार्मल कॉन्वेट हाई सेकेंडरी स्कूल फालका बाजार लगभग 9 लाख 9 हजार 600 रुपए, अशासकीय सेंट जोसफ कॉन्वेट स्कूल पिपरोली लगभग 2 लाख 64 हजार 82 रुपए तथा अशासकीय रामश्री किड्स स्कूल हरिशंकरपुरम लगभग 3 लाख 47 हजार 553 रुपए वापस करने के आदेश दिए गए है. जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश शासन शिक्षा विभाग दिशा-निर्देशों के क्रम में 10 प्रतिशत से अधिक फीस वृद्धि किए जाने पर फीस एवं संबंधित विषयों का विनियम 2020 के अंतर्गत उक्त विद्यालयों द्वारा फीस वृद्धि किए जाने से पूर्व जिला समिति को प्रस्ताव प्रस्तुत कर अनुमोदन भी प्राप्त नहीं किया गया है.

दरअसल, शहर के 11 स्कूलों ने फीस बढाने से मना किया है जांच समिति ने अब इनके विरुद्ध जांच करने का फैसला लिया है. इन स्कूल में देहली पब्लिक स्कूल (DPD) रायरू, माउंट लिट्रा ज़ी पब्लिक स्कूल रायरू, कीडीज कॉर्नर स्कूल शिवपुरी लिंक रोड,मानवेन्द्र ग्लोबल स्कूल बहोड़ापुर,सिल्वर वेल्स पब्लिक स्कूल शिवपुरी लिंक रोड, ऋषिकुल विद्या निकेतन शिवपुरी लिंक रोड,अशोका इंटरनेशनल स्कूल पिपरौली,राइज इंटरनेशनल स्कूल नैनागिरी स्कूल शामिल है.

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