MP News: अक्षय बम व उनके पिता को मिली राहत, High Court ने दी अग्रिम जमानत

Indore High Court MP: बम के वकील अजय कुमार मिश्रा ने बताया कि 17 साल पुराने की में हत्या के प्रयास की धारा इस तरह नहीं बढ़ाई जा सकती
Indore's Congress candidate Akshay Bam and his father Kanti Bam got relief from the High Court.

इंदौर के कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय बम और उनके पिता कांति बम को हाई कोर्ट से राहत मिल गई.

Indore News: लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए इंदौर के कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय बम और उनके पिता कांति बम को हाई कोर्ट से राहत मिल गई. 17 साल पुराने मामले में पिछले महीने बढ़ी हत्या के प्रयास की धारा 307 के मामले में बम पिता पुत्र को हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत मिली है. 17 साल पहले जमीन विवाद में फरियादी यूनुस पटेल द्वारा जिला कोर्ट में आवेदन लगाकर अक्षय और उनके पिता कांति बम पर हत्या के प्रयास की धारा 307 बढ़ाने किंग की थी, जिस पर जिला कोर्ट ने पिता पुत्र पर हत्या के प्रयास की धारा बढ़ाते हुए बम पिता पुत्र को 10 मई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन पिता पुत्र कोर्ट नही पहुंचे तो कोर्ट ने दोनो का गिरफ्तारी वारंट जारी किया था.

इसके बाद बम पिता पुत्र ने अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. जिस पर 2 तारीख पर सुनवाई नही हो सकी, बुधवार को मामले की सुनवाई के बाद बम के वकील की दलीलों से सहमत होकर हाई कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी.

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नहीं बनती है धारा 307

बम के वकील अजय कुमार मिश्रा ने बताया कि 17 साल पुराने की में हत्या के प्रयास की धारा इस तरह नहीं बढ़ाई जा सकती. घटना वाले दिन भी एफआईआर में यह नही बताया गया था कि घटनस्थल पर गोली चली थी. इसकी जानकारी फरियादी यूनुस पटेल ने 14 दिन बाद पुलिस को दी थी. लेकिन गोली चलने पर कोई घायल नही हुआ था. इसके अलावा हाई कोर्ट की बताया गया कि बम पिता पुत्र से किसी को खतरा नहीं है. उन पर जमीन विवाद में राजीनामा करने का दबाव बनाने के लिए हत्या के प्रयास की धारा बढ़वाई थी। मिश्रा के तर्कों से सहमत होकर हाई कोर्ट ने बम पिता पुत्र को अग्रिम जमानत दे दी.

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