MP: मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउसिंल की तत्कालीन रजिस्ट्रार सुनीता शिजू सेवा से बर्खास्त, अनियमितता के गंभीर आरोप
Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश नर्सिंग संस्थाओं की मान्यता में अनियमितता मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल ने तत्कालीन रजिस्ट्रार म.प्र. नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउसिंल एवं वर्तमान स्टाफ नर्स सुनीता शिजू को बर्खास्त कर दिया है. शिजू वर्तमान में चिकित्सा महाविद्यालय दतिया में स्टाफ नर्स के पद पर पदस्थ थी. नर्सिंग काउंसिल में पदस्थ रहने के दौरान अयोग्य नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने में अनियमितता का मामले की जांच में पुष्टि होने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई का निर्णय लिया गया.
गौरतलब है कि सुनीता शिजू मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल भोपाल में रजिस्ट्रार के पद पर 22 सितंबर 2021 से 24 अगस्त 2022 तक पदस्थ थीं. इस दौरान शिजू द्वारा नर्सिंग संस्थाओं की मान्यता प्रक्रिया में गंभीर अनियमितता और पद पर रहते हुए गड़बड़ी करने का मामला जांच में पाया गया है.
बता दें सुनीता शिजू मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन कॉसिंल भोपाल में 22 सितंबर 2021 से 24 अगस्त 2022 तक रजिस्ट्रार के पद पर पदस्थ थी. इस दौरान नर्सिंग संस्थाओं की मान्यता में गंभीर अनियमितता सामने आई है। इस मामले में अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल ने 20 जुलाई 2023 को आरोप पत्र तथा 4 अगस्त 2023 को अतिरिक्त अधिरोपित आरोप पत्र शिजू के खिलाफ जारी किया गया था. साथ ही विभागीय जांच की भी अनुशंसा की थी.
जांच में अनियमितता गंभीर पाई गई. नर्सिंग संस्थाओं को गलत मान्यताएं जारी करने से प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों का भविष्य भी संकट में फंसा. साथ ही नर्सिंग काउंसिल की भी छवि धूमिल हुई. इसको लेकर सुनीता शिजू की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के आदेश जारी कर दिए गए.