केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने CBI को भेजा नोटिस, 17 जुलाई को होगी मामले की सुनवाई
Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सुनवाई की. दिल्ली शराब नीति मामले में केंद्रीय एजेंसी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया. नोटिस जारी करते हुए हाई कोर्ट ने सीबीआई को सात दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का समय दिया, और उसके बाद दो दिनों के भीतर एक प्रत्युत्तर, यदि कोई हो, दाखिल करने का समय दिया. अब मामले में अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी.
न्यायाधीश नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी. सीएम केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी दलील पेश की. अरविंद केजरीवाल ने एक जुलाई (सोमवार) को दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती दी. सीबीआई ने सीएम केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था.
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सीबीआई की रिमांड हैं केजरीवाल
इसके बाद कोर्ट ने उन्हें तीन दिनों की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया. 29 जून को सीबीआई की रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें कोर्ट ने 14 दिनों के लिए 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया. इस समय सीएम तिहाड़ जेल में बंद हैं. बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. इसे भी सीएम केजरीवाल ने कोर्ट में चुनौती दी. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित है.
अंतरिम जमानत पर बाहर आए थे केजरीवाल
सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के बाद 10 मई को सीएम केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी. इसके बाद 2 जून को उन्होंने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया. ईडी के केस में सीएम अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत ने 20 जून को जमानत दी थी. इसके बाद ईडी इसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची. इसपर 25 जून को दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी.आम आदमी पार्टी (आप) ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को राजनीतिक साजिश बताया है. पार्टी संसद के मौजूदा सत्र में भी इस मुद्दे को जोर-शोर से उठा रही है.