MP News: मोहन सरकार का फैसला, स्वास्थ्य विभाग में सीधी भर्ती के एक हजार पदों पर अब संविदा अधिकारियों को 50% आरक्षण

MP News: आवेदक विभाग में नियमित भर्ती के रिक्त पद के समकक्ष संविदा पद पर न्यूनतम पांच वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त रहा हो.
Mohan government has taken a big decision, now contract officers will get 50% reservation on one thousand direct recruitment posts in the health department.

मोहन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है अब स्वास्थ्य विभाग में सीधी भर्ती के एक हजार पदों पर अब संविदा अधिकारियों को 50% आरक्षण मिलेगा.

MP News: भोपाल का प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में विशेषज्ञों के लिए आरक्षित 4066 पदों में से पच्चीस फीसदी पद सीधी भर्ती से और 75 फीसदी पद चयन जरिए भरे जाते है. अब इन पच्चीस फीसदी पदों पर उन संविदा अधिकारियों को पचास प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा जो नियमित पदों के समकक्ष संविदा पदों पर पांच वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके है. मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश के बाद नियम में संशोधन किया गया है.

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इसके लिए नियमों में बदलाव कर दिया है. मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राजपत्रित सेवा भर्ती नियम 2022 में संशोधन किया गया है. नियम 11 में उपनियम छह के बाद कुछ नियम और जोड़ दिए गए है. जो नया बदलाव किया गया है उसके तहत यह प्रावधान किया गया है कि विभाग के सीधी भर्ती के नियमित पदों के समकक्ष संविदा पदों पर 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण करने वाले संविदा अधिकारियों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत अथवा विभाग में सीधी भर्ती के रिक्त पद के पचास प्रतिशत तक के पद दोनो में जो कम हो संविदा अधिकारियों की नियुक्ति के लिए आरक्षित रखे जाएंगे.

आरक्षण के लिए यह होंगे पात्र

आवेदक विभाग में नियमित भर्ती के रिक्त पद के समकक्ष संविदा पद पर न्यूनतम पांच वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त रहा हो. संविदा पद से नियमित पद की समकक्षता का निर्धारण जीडी के 22 जुलाई 2023 के निर्देश अनुसार किया जाएगा. यह पांच वर्ष की अवधि रिक्त पद के विरुद्ध आवेदन करने की दिनांक को पूरी होना चाहिए. यदि संविदा अधिकारी ने एक ही संविदा पद पर काम न करते हुए विभिन्न पदों पर काम किया है तो पांच वर्ष की अवधि की गणना पूरी होने पर उस श्रेणी के नियमित पद पर नियुक्ति के लिए जीएडी के 22 जुलाई 2023 निर्देश के अनुसार नियमित पद के समकक्षता निर्धारण के बाद पांच वर्ष की अवधि में निम्नतम श्रेणी का रहा हो उसके लिए ही आवेदन कर सकेगा. संविदा अधिकारी को संविदा पद से किसी अवधि में हटाया गया हो तथा पुनः उसी पद पर अथवा किसी अन्य पद पर संविदा नियुक्ति प्राप्त हो गई हो तो पांच वर्ष संविदा अवधि की गणना सेवा से पृथक रहने की अवधि घटा कर की जाएगी.

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इन पदों पर मिलेगा संविदा आरक्षण

ईएनटी विशेषज्ञ, मेडिकल विशेषज्ञ, स्त्री रोग, नेत्र रोग, अस्थि रोग, शिशु रोग विशेषज्ञ, पैथालॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, सर्जरी रोग विशेषज्ञ, क्षय रोग, मानसिक रोग विशेषज्ञों के लिए नियमित पदों पर पच्चीस फीसदी पदों पर संविदा अधिकारियों के लिए आरक्षण रहेगा. इन पदों की कुल संख्या 4066 है। इनमें से पच्चीस फीसदी पद संविदा कर्मियों के लिए है. इनमें पचास प्रतिशत पर आरक्षण रहेगा.

कैरी फारवर्ड नहीं होंगे आरक्षित पद

संविदा अधिकारी के लिए आरक्षित पद कैरी फारवर्ड नहीं किए जाएंगे. जिस वर्ष के लिए यह पद रिक्त है भर्ती उसी वर्ष होगी. नियमित पदों के विरुद्ध नियुक्ति की प्रक्रिया में एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के आरक्षण नियमों का पालन होगा.

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