रेलवे का नया नियम: रेल कर्मचारी नहीं बना सकते रील-वीडियो, नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई

Railway Staff Reels Ban: रेल कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है. भारतीय रेलवे के नए नियम के तहत कर्मचारी रील-ब्लॉग या वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं. नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
Indian Railways bans staff from making reels and videos on duty, warns of strict action for violations

फाइल इमेज

Railway Duty Discipline New Order: भारतीय रेलवे के कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है. दक्षिण-पूर्व रेलवे (SECR) ने कर्मचारियों को लेकर नया नियम लागू किया है. ड्यूटी के दौरान अब रील और वीडियो बनाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. रायपुर रेल मंडल में कर्मचारियों के बीच बढ़ते रील ट्रेंड को देखते हुए रेल प्रशासन ने आदेश जारी किए हैं. आदेश के तहत ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों के लिए किसी भी तरह का वीडियो, रील और ब्लॉग बनाना या फोटो खींचना पूरी तरह से बैन कर दिया गया है. यह नियम वर्दी में, रेलवे परिसर में या रेलवे की किसी भी संपत्ति के पास लागू रहेगा.

नए नियम का आदेश जारी

SECR ने नए नियम को लेकर आदेश जारी कर दिया है. आदेश के तहत रेल कर्मचारी किसी भी परिसर जैसे स्टेशन, कार्यशाला, कंट्रोल रूम, कार्यालय, ट्रेन, यार्ड या किसी भी प्रतिबंधित क्षेत्र में ब्लॉगिंग, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी या इंटरनेट मीडिया के लिए किसी भी तरह की रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं.

वहीं, गैर-परिचालन क्षेत्रों में अवकाश के समय मोबाइल फोन का उपयोग सिर्फ व्यक्तिगत और आवश्यक संचार तक सीमित रहेगा. किसी भी कर्मचारी के ड्यूटी के दौरान या आधिकारिक संसाधनों का उपयोग कर सोशल मीडिया कंटेंट बनाना पूरी तरह से नियमों के खिलाफ माना जाएगा. नियमों का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी.

रायपुर रेल मंडल ने लिया सख्ती का फैसला

हाल ही में बिलासपुर रेल हादसे के बाद सवाल उठे थे. वहीं, कुछ दिनों पहले रेलवे कर्मचारी के ड्यूटी के दौरान कंटेंट क्रिएशन का वीडियो वायरल हुआ था. इसके बाद ड्यूटी के दौरान रील और वीडियो बनाने वाले रेलवे कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है. रेलवे प्रशासन की ओर से स्पष्ट आदेश जारी किए गए हैं कि ड्यूटी के दौरान किसी भी प्रकार का वीडियो, रील, ब्लॉग या फोटो बनाना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है. यह नियम वर्दी में, रेलवे परिसर में या रेलवे की किसी भी संपत्ति के पास लागू रहेगा.

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वहीं, यह आदेश जारी होने के बाद अधिकारी आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण भी कर रहे हैं.

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