इनोवा कार का नहीं खुला एयरबैग, अब Toyota को देना होगा 61 लाख, जानें पूरा मामला
फाइल इमेज
Korba News: छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग ने हादसे के समय कार का एयर बैग नहीं खुलने के मामले में अहम फैसला सुनाया है. एयर बैग नहीं खुलने को मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट मानते हुए उपभोक्ता आयोग ने कंपनी को 61 लाख 36 हजार रुपए उपभोक्ता को देने का आदेश दिया है. हादसे के बाद इलाज में 36 लाख रुपए खर्च हुआ था. जानें पूरा मामला
कोरबा के रहने वाले व्यापारी का हुआ था एक्सीडेंट
पूरी घटना 23 अप्रैल 2023 की है. कोरबा जिले के रहने वाले व्यापारी अमित अग्रवाल रायपुर से अपने भाई की इनोवा कार से कोरबा आ रहे थे. इस दौरान तरदा गांव के पास पहुंचने पर सामने से आ रही गाड़ी को बचाते समय कार पलटकर एक पेड़ से टकरा गई. इस हादसे में अमित अग्रवाल को गंभीर चोट आई थी. इलाज में 36 लाख रुपए खर्च हुए थे.
कार का नहीं खुला एयरबैग
जब यह हादसा हुआ तब कार का एक भी एयरबैग भी नहीं खुला, जिस वजह से अमित अग्रवाल को गंभीर चोट आई. इस हादसे के बाद अमित अग्रवाल के भाई सुमित अग्रवाल ने कार निर्माता कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में पूरे मामले को लेकर शिकायत की थी.
जिला आयोग ने सुनाया एकपक्षीय फैसला
इस मामले में सुनवाई के दौरान कंपनी की ओर कोई भी शामिल नहीं हुआ, जिस वजह से जिला आयोग ने एकपक्षीय कार्रवाई करते हुए नई गाड़ी या इलाज में खर्च हुई राशि 36.53 लाख देने का आदेश दिया.
इस आदेश के खिलाफ टोयोटा कंपनी ने छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग, बिलासपुर में अपील की थी. मामले की सुनवाई के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग ने टोयोटा कंपनी के तर्कों को अस्वीकार कर दिया. वहीं, सर्वेयर की रिपोर्ट, कार और अमित अग्रवाल को पहुंची क्षति के आधार पर माना कि उपभोक्ता को गंभीर क्षति के बावजूद कार का एक भी एयरबैग नहीं खुलना कार में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट को प्रमाणित करता है. ऐसे में आयोग ने अहम फैसला दिया कि परिवादी अपनी सुरक्षा के लिए महंगी कार खरीदा था, लेकिन जरूरत के समय एयरबैग नहीं खुला. ऐसे में यह गुणवत्ताहीन वाहन को बेचना सेवा में कमी मानी जाएगी. साथ ही कंपनी को 61 लाख 36 हजार रुपए उपभोक्ता को देने का आदेश दिया है.