Chhattisgarh आरक्षक भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटी, हाई कोर्ट ने दिए निर्देश
Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में आरक्षक भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक को हटा दिया गया है. बुधवार को बिलासपुर स्थित हाई कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की बेंच ने आरक्षक भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक को हटाते हुए प्रक्रिया जारी रखने के निर्देश दिए हैं.
आरक्षक भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटी
छत्तीसगढ़ में आरक्षक भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हट गई है. हाई कोर्ट में बुधवार को मामले में सुनवाई हुई. जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की बेंच ने सुनवाई के दौरान प्रक्रिया जारी रखने के निर्देश दिए हैं. बेंच ने पुलिसकर्मियों के बच्चों को मिलने वाली छूट को हटाया है. शहीद पुलिस कर्मियों के बच्चों को छूट दी जाएगी. इसके अलावा नक्सल प्रभावित सुरक्षाकर्मियों के बच्चों को भी छूट मिलेगी.
सभी पुलिसकर्मियों के बच्चों को गलत
कोर्ट ने आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में छूट के मामले में सुनवाई के दौरान सभी पुलिसकर्मियों के बच्चों को छूट को गलत माना है. कोर्ट के निर्देश के बाद अब फिजिकल टेस्ट के बाद ही भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.
आरक्षक भर्ती प्रक्रिया पर कोर्ट ने दिए निर्देश
- बुधवार को जस्टिस राकेश मोहन पाण्डेय की बेंच ने मामले की सुनवाई की
- सुनवाई में पुलिस कर्मियों के बच्चों को मिलने वाली छूट को हटाया गया
- शहीद पुलिस कर्मियों के बच्चों को मिलेगी छूट
- नक्सल प्रभावित सुरक्षा जवानों के बच्चों को भी छूट
- सभी पुलिसकर्मियों के बच्चों को छूट को माना गया गलत
- पुलिस कर्मियों के परिजनों की को छूट को माना आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन
- अब फिजिकल टेस्ट के बाद आगे बढ़ेगी भर्ती की प्रक्रिया
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