CG News: असिस्टेंट प्रोफेसर को अपग्रेड-पे वेतन देने के लिए समिति गठित करने का आदेश, हाई कोर्ट ने तीन माह में प्रक्रिया पूरा करने का दिया निर्देश
CG News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश के सहायक प्राध्यापकों के ग्रेड-पे के अनुदान के लिए एक माह के भीतर कमेटी बनाकर तीन माह के भीतर वेतन के भुगतान करने का आदेश दिया है. हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद याचिकाकर्ता सहायक प्रधायपकों को बड़ी राहत मिली है. प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में पदस्थ असिस्टेंट प्रोफेसर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इसमें बताया गया था कि उनकी नियुक्ति वर्ष 2012 में हुई थी.
उच्च शिक्षा विभाग के नियमों के अनुसार उन्हें अकादमिक ग्रेड-पे प्रदान किया जाना था, लेकिन याचिकाकर्ताओं को ग्रेड-पे नहीं दिया जा रहा है. इसे लेकर सहायक प्रोफेसर्स ने अलग-अलग 17 याचिकाएं दायर की थी. याचिका में बताया गया कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने 878 सहायक प्राध्यापकों की भर्ती के लिए 20 मई 2009 को आवेदन आमंत्रित किया था.
लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के बाद योग्य और चयनित सहायक प्रोफेसर्स की नियुक्ति प्रदेश के विभिन्न कॉलेजों में की गई थी. चयन के समय छत्तीसगढ़ शासन के 30 मार्च 2010 के आदेशानुसार सहायक प्रोफेसर्स के लिए ग्रेड-पे का प्रावधान किया गया था. इसके अन्तर्गत नियमित सेवा के 4 साल बाद पीएचडी उपाधि धारकों को सात हजार ग्रेड-पे देने का उल्लेख किया गया है. एम.फिल उपाधि धारकों के लिए उक्त अवधि 5 साल और अन्य के लिए छह वर्ष रखी गई है, लेकिन उच्च शिक्षा विभाग यूजीसी के नियमों को दरकिनार कर जिन सहायक प्राध्यापकों को 2016 में वरिष्ठ वेतनमान, 2021 में प्रवर वेतनमान और 2024 में 9 हजार ग्रेड-पे देना था.
आठ साल बाद भी पात्र सहायक प्राध्यापकों को वरिष्ठ एवं प्रवर श्रेणी वेतनमान से वंचित रखा है. इसके कारण प्रमोशन से लेकर कई तरह की समस्याएं आ रही हैं. मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस नरेन्द्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच ने उच्च शिक्षा विभाग के सचिव को आदेशित किया कि याचिकाकर्ताओं के मामले में यदि समिति का गठन नहीं किया गया है तो एक माह के भीतर कमेटी बनाएं. यह कमेटी ग्रेड-पे के लिए व्यक्तिगत रूप से याचिकाकताओं की पात्रता मानदंड का पता लगाएगी. याचिकाकर्ताओं का सेवाकाल और शैक्षणिक अहर्ता ग्रेड-पे के अनुदान के लिए पात्र पाए जाते हैं तो उन्हें जिस तारीख से वे पात्रता रखते हैं तय तारीख से भुगतान किया जाएगा. साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेशित किया कि कार्यवाही तीन माह के भीतर पूर्ण कर ग्रेड-पे का निर्धारण किया जाए.