Chhattisgarh: साय कैबिनेट की बैठक में युवाओं के लिए बड़ा फैसला, शिक्षित बेरोज़गारों को आयु सीमा में दी गई छूट

Chhattisgarh: CM विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट मीटिंग में स्थानीय युवाओं को बड़ी राहत देते हुए सरकारी भर्तियों में अगले 5 साल आयु में छूट देने का निर्णय लिया गया.
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Chhatisgarh: सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में गुरुवार को हुए कैबिनेट बैठक में दो अहम निर्णय लिए गए. पहला निर्णय युवाओं से जुड़ा हुआ है जिसमें छत्तीसगढ़ के स्थानीय युवाओं को बड़ी राहत देते हुए सरकारी भर्तियों में अगले 5 साल आयु में छूट देने का निर्णय लिया गया है. साथ ही जिला पुलिस बल के आरक्षक संवर्ग के 5967 रिक्त जारी विज्ञापन में भी आयु सीमा छूट देने का निर्णय लिया गया है.

शिक्षित बेरोज़गारों के हित में बड़ा फैसला

प्रदेश के शिक्षित बेरोज़गारों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट की अवधि को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है. अभ्यर्थियों को आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट का लाभ 31 दिसम्बर 2028 तक मिलेगा.

छत्तीसगढ़ जिला पुलिस आरक्षक संवर्ग में भर्ती के लिए वर्ष 2018 में 2259 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था. इसके 5 साल बाद 4 अक्टूबर 2023 को जिला पुलिस बल के आरक्षक संवर्ग के 5967 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है. ऑनलाईन आवेदन लेने की प्रक्रिया जारी है. अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए पुरूष अभ्यर्थियों को उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया है.

साय कैबिनेट का दूसरा बड़ा फैसला राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों की माननीय न्यायालयों से वापसी के लिए नवीन मंत्री-परिषद की उपसमिति गठित करने का है.

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