Chhattisgarh: दुर्ग लोकसभा सीट के लिए मतगणना की तैयारी पूरी, जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिए ये निर्देश

Chhattisgarh News: कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऋचा चौधरी ने मतगणना स्थल पर किए गए व्यवस्थाओं की जानकारी देते हुए बताया कि श्री शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज जुनवानी भिलाई में मतगणना स्थल पर प्रवेश के लिए अधिकृत प्रवेश पत्र की व्यवस्था की गई है.

दुर्ग लोकसभा सीट के लिए मतगणना की तैयारी पूरी

Chhattisgarh News: दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने लोकसभा चुनाव के मतगणना से पहले कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजनीतिक दलों की बैठक ली है. इसमें राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को मतगणना स्थल एवं मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति के संबंध में दिशा-निर्देश दिए गए. बैठ में अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी बजरंग दुबे भी मौजूद रहे.

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऋचा चौधरी ने मतगणना स्थल पर किए गए व्यवस्थाओं की जानकारी देते हुए बताया कि श्री शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज जुनवानी भिलाई में मतगणना स्थल पर प्रवेश के लिए अधिकृत प्रवेश पत्र की व्यवस्था की गई है. मतगणना परिसर पर बिना पास के प्रवेश नहीं दिया जाएगा. मतगणना कक्ष में मोबाइल वर्जित है. उन्होंने बताया कि मतगणना स्थल पर सम्पूर्ण गतिविधियों की वीडियो रिकार्डिंग की जाएगी.

बता दें कि प्रत्याशी, मतगणना एजेंट, मतगणना कर्मी सहित किसी भी अधिकारी या कर्मचारी या मीडिया प्रतिनिधि मतगणना स्थल में मोबाइल फोन सहित कोई भी इलेक्ट्रानिक गैजेट, स्मार्ट वॉच, पेन ड्राइव, पेन, तम्बाकू, पान, सिगरेट नहीं ले जा सकेंगे. आयोग द्वारा प्रदत्त प्राधिकारपत्रधारी मीडिया प्रतिनिधियों के लिए मतगणना केन्द्र में एक मीडिया सेंटर भी होगा जबकि विधानसभावार बनाए गए मतगणना कक्ष में प्रवेश के लिए निर्वाचन अभिकर्ताओं को अलग-अलग रंगों के पास के आधार पर प्रवेश दी जाएगी.

मतगणना अभिकर्ताओं की नियुक्ति

जानकारी के मुताबिक, मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति स्वयं अभ्यर्थी द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा की जाएगी, ऐसे मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति और घोषणा निर्वाचन संचालन नियम 1961 के प्रारूप 18 में की जाएगी. मतगणना अभिकर्ता का नाम एवं पता उस प्रारूप में भरा जाएगा तथा अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता व्यक्तिगत रूप से उस प्रारूप पर हस्ताक्षर करेगा. सभी मामलों में अभिकर्ताओं के फोटो के साथ ऐसे प्रारूप की दो प्रतियां तैयार की जाएगी एवं हस्ताक्षरित की जाएंगी, उस प्रारूप की एक प्रति अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर को अग्रेषित की जाएगी.

ज़रूर पढ़ें