Chhattisgarh: दुर्ग में बैंक खाता धारकों से लोन के नाम पर ऐसे हुई करोड़ों की ठगी, जांच में जुटी पुलिस

Chhattisgarh News: बैंक खाता धारकों से बैंक के अधिकारी व कर्मचारी के द्वारा लोन के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी करने के मामले में कोर्ट के आदेश के बाद दुर्ग की मोहन नगर पुलिस ने बैंक के अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है. पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बाद इस मामले की जांच में जुट गई है.
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Chhattisgarh News: बैंक खाता धारकों से बैंक के अधिकारी व कर्मचारी के द्वारा लोन के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी करने के मामले में कोर्ट के आदेश के बाद दुर्ग की मोहन नगर पुलिस ने बैंक के अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है. पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बाद इस मामले की जांच में जुट गई है.

जानिए क्या है पूरा मामला?

दरअसल कोर्ट के आदेश के बाद इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक दुर्ग की संतराबाड़ी शाखा के 9 अधिकारी व कर्मियों के खिलाफ मोहन नगर थाने पुलिस ने धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया है. बैंक के खाताधारकों का आरोप है कि बैंक ने उनके लोन के खाते में छेड़छाड़ करके उनसे कुल 1 करोड़ 2 लाख 32 हजार 500 रुपए लेकर धोखाधड़ी की. इस मामले में तीनों प्रार्थियों ने कोर्ट में परिवाद दायर किया था. कोर्ट के आदेश पर मोहन नगर पुलिस ने तीन अलग-अलग मामले एफआईआर दर्ज किया गया हैं.

एडिशनल एसपी ने बताया कैसे हुई धोखाधड़ी?

एडिशनल एसपी अभिषेक झा ने बताया कि कैलाश नगर वार्ड 19 निवासी तिजिल सिंह, गणेश सिंह और निखिल सिंह ने इलाहाबाद बैंक, वर्तमान में जो की इंडियन बैंक संतराबाड़ी दुर्ग के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर किया था. तीनों प्रार्थियों के मुताबिक उन्होंने करीब 10 से 12 साल पहले बैंक से लोन लिया था और उसकी पूरी किश्तें जमा भी कर दी थी. लेकिन बैंक कर्मियों ने उनके लोन खातों में छेड़छाड़ करके उनकी लोन की अवधि को बढ़ा दिया, इसलिए लोन के मूल और ब्याज की राशि बढ़ती गई। प्रार्थी तिजिल सिंह से 21 लाख 50 हजार, गणेश सिंह से 52 लाख 82 हजार 500 और निखिल सिंह 28 लाख की राशि अतिरिक्त वसूल की गई.

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न्यायालय ने अपराध दर्ज कर जांच के दिए आदेश

न्यायालय ने तीनों प्रार्थियों के पक्ष में फैसला देते हुए इलाहाबाद बैंक के स्टाफ एलआर ठाकुर, रिमी घोष, अजय सिंडे, बीपी सिंह, कमल सिद्धार्थ, आनंद सुलेमान, राजेश बेलसरे, अतीश श्रीवास्तव और अरुण सिंह के खिलाफ अपराध दर्ज करने का आदेश दिया था. कोर्ट के आदेश पर धारा 385, 409, 420, 467, 468, 471, 120बी, 34 के तहत अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

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