राजनांदगांव में आज से बदला शराब बिक्री का नियम, अब केवल ऑनलाइन पेमेंट से मिलेगी प्रीमियम वाइन

छत्तीसगढ़ में शराब बिक्री को लेकर एक नया नियम लागू हुआ है. इस नियम के तहत अब से प्रीमियन वाइन नगद भुगतान पर उपलब्ध नहीं होगी. आइए जातने हैं क्या है पूरा मामला.
Excise Department

फाइन फोटो

इनपुट-मोनज सिंह

छत्तीसगढ़ में प्रीमियम वाइन को शौकीनों के लिए से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है. आबकारी विभाग ने प्रीमियम शराब दुकानों में भुगतान की व्यवस्था को लेकर एक नया आदेश जारी किया है. विभाग का ये फैसला 1 अक्तूबर से लागू भी हो गया है. इस फैसले के अनुसार, अब प्रीमियम शराब की दुकानों में नगद यानी कैश में शराब खरीदने की सुविधा समाप्त कर दी गई है.

पहले चरण में 59 शराब दुकानों में लागू

1 अक्टूबर से पहले चरण के तहत ये नियम छत्तीसगढ़ की 59 शराब दुकानों में लागू कर दिया गया है. प्रीमियम दुकानों से शराब खरीदने के लिए ग्राहकों को केवल ऑनलाइन माध्यमों से ही पेमेंट करना होगा. ग्राहक भुगतान के लिए UPI, डेबिट कार्ड या उपलब्ध अन्य डिजिटल पेमेंट माध्यमों का इस्तेमाल कर सकेंगे.

राजनांदगांव की दो शराब दुकानों पर नियम लागू

इसी के नियम के चलते राजनांदगांव में आज से शराब खरीदने खरीदने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव हो गया है. शहर में दो जगह संचालित प्रीमियम वाइन शॉप में अब ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद ही वाइन मिलेगी.

क्यों लिया गया ये फैसला

अब यदि आप वाइन लेने प्रीमियम शॉप में जाते हैं तो पहले ऑनलाइन भुगतान करना होगा, उसके बाद ही आपको वाइन दी जाएगी. कैश पेमेंट पर वाइन नहीं मिलेगी. आबकारी विभाग के नए निर्देश के बाद प्रीमियम शॉप में डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने और पारदर्शिता लाने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है.

इस बदलाव का सीधा असर ग्राहकों पर पड़ेगा. जिन ग्राहकों को अब तक नगद भुगतान करने की आदत है. उन्हें अब 1 अक्टूबर से ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा. आबकारी विभाग का मुख्य उद्देश्य भुगतान व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाना और शराब बिक्री में अनियमितताओं पर लगाम लगाना हैं.

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