Korba: नाबालिग से गैंगरेप के बाद ट्रिपल मर्डर, 5 दोषियों को फांसी और एक को आजीवन कारावास की सजा

Korba: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में 4 साल पहले नाबालिग से गैंगरेप और ट्रिपल मर्डर केस में 5 दोषियों को फांसी और एक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.
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प्रतीकात्मक इमेज

Korba: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में चार साल पहले एक नाबालिग से गैंगरेप और ट्रिपल मर्डर केस में स्पेशल कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. इस केस में कोर्ट ने 5 दोषियों को फांसी और एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोषियों ने नाबालिग से गैंगरेप के बाद पिता, बेटी और उसकी भतीजी की हत्या कर दी थी.

5 को फांसी और एक को आजीवन कारावास की सजा

घटना साल 2021 की है. जनवरी 2021 को कोरबा के लेमरू थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने पिता, बेटी और भतीजी की हत्या कर दी थी. इस केस में कोर्ट ने संतराम मंझवार, अनिल सारथी, परदेसी दास, आनंद दास, अब्दुल जब्बार को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है. इसके अलावा अन्य दोषी उमाशंकर यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

जानें पूरा मामला

जनवरी 2021 में 16 साल की लड़की के साथ गैंगरेप हुआ था. नाबालिग के पिता मवेशी चराने का काम करते थे. उन्हें मवेशी चराने के लिए हर महीने 10 किलो चावल और साल में 8 हजार रुपए मिलना था. लेकिन आरोपी सिर्फ 6 हजार रुपए देता था. बची हुई रकम की मांग करने पर वह उसे टाल देता था. 29 जनवरी 2021 को जब परिवार ने बकाया पैसा नहीं देने पर काम नहीं करने की बात कही और वापस लौटने लगा.

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इस दौरान आरोपी ने अपने साथियों ने से मिलकर कहा कि सबको बाइक से छोड़ देंगे. जब बार-बार परिवार के लोगों ने मना किया तो वह लोग दबाव बनाने लगे. इसके बाद परिवार के लोग मान गए. वहीं, कुछ दूरी पर लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया. जब इसका पिता ने विरोध किया तो लड़की, पिता और भतीजे की हत्या कर दी.

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