शराब घोटाला मामले में अनवर ढेबर को मिली जमानत, जांच में सहयोग की शर्त पर मिली बेल, जेल से नहीं होगी रिहाई

CG News: छत्तीसगढ़ शराब घोटाला में आरोपी अनवर ढेबर को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है. जांच में सहयोग की शर्त पर बेल दी गई है. लेकिन अभी आरोपी ढेबर की रिहाई नहीं होगी. EOW के शराब घोटाला के मामले में जेल में ही बंद रहेंगे.
Raipur: Supreme Court grants bail to Anwar Dhebar, accused in liquor scam case

रायपुर: शराब घोटाला मामले में आरोपी अनवर ढेबर को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

CG News: शराब घोटाला (Liquor Scam) मामले में लंबे समय से जेल में बंद कारोबारी अनवर ढेबर (Anwar Dhebar) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने जमानत दे दी है. सोमवार को जस्टिस अभय ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की बेंच ने सुनवाई की. जांच में सहयोग करने की शर्त पर आरोपी ढेबर को जमानत दी है. लेकिन अभी जेल से रिहाई नहीं हो पाएगी.

अनवर ढेबर की जेल से नहीं होगी रिहाई

सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी आरोपी अनवर ढेबर जेल में रहेगा. उच्चतम न्यायालय से आरोपी ढेबर को ED मामले में जमानत मिली है. EOW मामले में अभी आरोपी को जमानत नहीं मिली है. आरोपी ढेबर की वकील अमीन खान ने बताया है कि ED के आबकारी मामले में अनवर ढेबर की जमानत याचिका मंजूर हो गई है. जेल में बंद कुछ लोगों को पहले से ही जमानत मिल चुकी है. उन्होंने आगे कहा कि लंबे समय तक किसी को जेल में बंद करके ट्रायल नहीं किया जा सकता है. उच्चतम न्यायालय में EOW मामले में भी मामला चल रहा है.

क्या है शराब घोटाला ?

प्रवर्तन निदेशालय (ED) शराब घोटाले की जांच कर रही है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एंटी करप्शन ब्यूरो में FIR दर्ज कराई है. इस FIR में 2 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के घोटाले की बात कही गई है. प्रवर्तन निदेशालय ने जांच में पाया कि उस समय भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में IAS अफसर अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी AP त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के सिंडिकेट के जरिए घोटाले अंजाम दिया गया.

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एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) से मिली जानकारी के हिसाब से 2019 से 2022 तक सरकारी शराब दुकानों से अवैध शराब डुप्लीकेट होलोग्राम लगाकर बेची गई थी. इससे सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ.

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