CG Liquor Scam: शराब घोटाला मामले में आरोपी अनवर ढेबर को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत
आरोपी अनवर ढेबर को मिली जमानत
SC Grants Interim Bail Anwar Dhebar: छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाला मामले में आरोपी अनवर ढेबर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें अंतरिम जमानत प्रदान की है.
सुप्रीम कोर्ट से अनवर ढेबर को मिली अंतरिम जमानत
हालांकि, कोर्ट ने जमानत के साथ कई शर्तें भी लगाई हैं. आदेश के अनुसार, अनवर ढेबर को अंतरिम जमानत अवधि के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर रहना होगा. इसके अलावा उन्हें न्यायालय द्वारा निर्धारित अन्य सभी शर्तों का भी पालन करना होगा.
बता दें कि अनवर ढेबर का नाम शराब घोटाले के अलावा अन्य मामलों में भी आरोपी के रूप में सामने आया है. फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें निर्धारित शर्तों के तहत अंतरिम जमानत का लाभ मिलेगा.
क्या है छत्तीसगढ़ शराब घोटाला?
छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 से ठीक पहले यह कथित शराब घोटाला सामने आया था. इसे लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दावा किया था कि यह स्कैम पूरे 3200 करोड़ रुपये का है. इसके साथ ही इसमें छत्तीसगढ़ के कई बड़े नेता और अफसरों के शामिल होने की भी बात की थी. इस मामले में अनवर ढेबर, अनिल टुटेजा को आरोपी बनाया गया था. पहले इस घोटाले के बारे में अनुमान लगाया गया था कि ये करीब 2200 करोड़ का स्कैम है. जब EOW की चार्जशीट पेश की गई तो पता चला कि ये पूरा मामला 3200 करोड़ का है.
पूर्व सीएम भूपेश बघेल के समय IAS रहे अनिल टुटेजा पर आबकारी विभाग के एमडी एपी त्रिपाठी और कारोबारी अनबर ढेबर के साथ मिलकर सिंडिकेट चलाने का आरोप है. अनवर रायपुर के पूर्व महापौर एजाज ढेबर के भाई हैं. बताया जा रहा है कि साल 2019 में शराब की हर पेटी पर 75 रुपये और बाद के सालों में 100 रुपये तक वसूले गए थे. डिस्टलरी संचालकों से कमीशन कमाने, नकली होलोग्राम वाली शराब सरकारी दुकानों पर बेचने और कम एरिया में शराब की सप्लाई कर ज्यादा पैसे कमाने का मामला सामने आया था.
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