छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा निर्देश, बहुमंजिला इमारतों में लिफ्ट और फायर सुरक्षा के नियमों का सख्ती से करना होगा पालन

CG News: बीते दिनों लखनऊ के अलीगंज में हुए हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया. इसी बाच छत्तीसगढ़ सरकार ने भी फायर सेफ्टी और लिफ्ट सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं.
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फाइल फोटो

CG News: बीते दिनों लखनऊ के अलीगंज में हुए हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया. 22 जून को अलीगंज स्थित एक कोचिंग सेंटर में आग लगने से 15 छात्रों की सांसें थम गई वहीं 9 छात्र गंभीर रूप से घयाल भी हुए थे. इस घटना के बाद से देशभर के कोचिंग संस्थानों पर प्रशासन ने कार्रवाई कर वहां फायर सेफ्टी और आपातकालीन निकास जैसी व्यवस्था का निरीक्षण किया. छत्तीसगढ़ सरकार ने भी आम लोगों की सुरक्षा में बड़ा कदम उठाया है.

फायर सेफ्टी और लिफ्ट सुरक्षा के नियमों का पालन

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सभी नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों को बहुमंजिला भवनों में अग्नि सुरक्षा (फायर सेफ्टी) और लिफ्ट सुरक्षा के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश जारी किए हैं. इस संबंध में नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को एडवाइजरी भेजी है.

सुरक्षा को प्राथमिकता

साय सरकार द्वारा जारी निर्देशों को अनुसार, बहुमंजिला आवासीय, वाणिज्यिक और मिश्रित उपयोग (मिक्स्ड यूज) भवनों में रहने वाले लोगों और आगंतुकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए फायर सेफ्टी और लिफ्ट संचालन से जुड़े सभी सुरक्षा मानकों का अनिवार्य रूप से पालन कराया जाएगा.

जारी निर्देश की प्रमुख बातें

1.सभी संबंधित अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली इमारतों में लिफ्ट सुरक्षा प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएंगे.

2.भवन प्रबंधन समितियों (RWA), लिफ्ट रखरखाव और अनुरक्षण (Maintenance) करने वाली एजेंसियों को इन नए नियमों की तुरंत जानकारी दी जाएगी.

3.आम जनता और सोसायटियों को लिफ्ट के सुरक्षित उपयोग के प्रति जागरूक करने के लिए आवश्यकतानुसार विशेष अभियान भी चलाए जाएंगे

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