CG News: क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष पन्नालाल की जमानत याचिका खारिज, भगवान शिव पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी
क्रिश्चियन फोरम के नेता अरुण पन्नालाल
CG News: छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल ने बीते कुछ दिनों पहले फेसबुक पर हिंदू धर्म और भगवान शिव को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद इस मामले में उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ.
पन्नालाल ने कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. आरोपी की इस याचिका का भाजपा विधि प्रकोष्ठ की ओर से विरोध किया गया. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी पन्नालाल की याचिका को खारिज कर दिया.
जमानत याचिका वाले आवेदन के विरोध में भाजपा विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक बृजेश नाथ पांडेय, जिला संयोजक नंदकुमार साहू, अधिकवक्ता संघ के अध्यक्ष दिनेश देवांगन, मीडिया प्रभारी गुलशन साहू और ऋषभ मिस्त्री ने प्रभावी ढंग से आपत्ति दर्ज कराई.
कोर्ट में अधिवक्ताओं ने बताया गंभीर मामला
अधिवक्ताओं ने इस पूरे मामले को कोर्ट में सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी को बेहद गंभीर बताया और इसको लेकर अपना पक्ष भी रखा. उन्होंने कहा कि धार्मिक आस्था और आराध्य देवी-देवताओं पर की गई टिप्पणी का सीधा असर सामाजिक सौहार्द पर पड़ सकता है. सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस पूरे मामले में आरोपी अरुण पन्नालाल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया.
ऐसी टिप्पणियों को सही नहीं ठहराया जा सकता
भाजपा विधि प्रकोष्ठ के नेता और अधिवक्ताओं ने इस पूरे मामले पर कहा कि धर्म, धार्मिक आस्था और आराध्य देवी-देवताओं से संबंध रखने वाली आपत्तिजनक टिप्पणी को किसी भी तरह से सहीं नहीं ठहराया जा सकता है. ऐसे मामलों में कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए और जरूरी कदम उठाए जानें चाहिए.
पूरा मामला क्या है
छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल ने बीते कुछ दिन पहले सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक पर भगवान शिव और हिंदू धर्म को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इसके बाद हिंदू संगठनों ने इसका जोरदार विरोध किया. भाजपा ने भी इस पूरे मामले पर अपनी अपत्ति दर्ज की. मामला तूल पकड़ने लगा. बजरंग दल और कई हिंदू संगठनों ने पन्नालाल के घर के बाहर प्रदर्शन भी किया और पुतला फूंका.
मामले में भाजपा नेताओं ने इसकी शिकायत पुलिस में की जिसके बाद भारतीय न्याय संहिता की धाराओं (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना और समूहों के बीच दूश्मनी बढ़ाना) आदि के तहत FIR दर्ज कराई गई. जिसके बाद 7 अगस्त 2026 की रात पन्नालाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.
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