छत्तीसगढ़ में नर्सिंग प्रवेश के नए नियम जारी, निजी कॉलेजों में 40 प्रतिशत सीटें सरकारी कोटे की
प्रतीकात्मक तस्वीर
रायपुर. छत्तीसगढ़ में नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश को लेकर नए नियम जारी किए गए हैं. राज्य सरकार की ओर से 7 अगस्त 2026 को जारी अधिसूचना के बाद शासकीय और निजी नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया नए प्रावधानों के अनुसार होगी. नए नियमों के तहत बीएससी नर्सिंग में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी, जबकि जीएनएम पाठ्यक्रम में 12वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी.
नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 17 वर्ष निर्धारित की गई है. इसके अलावा निजी नर्सिंग कॉलेजों में कुल सीटों में से 40 प्रतिशत सीटें सरकारी कोटे के तहत रहेंगी, जबकि शेष 60 प्रतिशत सीटें खुले यानी प्रबंधन कोटे की होंगी. वहीं, सरकारी नर्सिंग कॉलेजों की 20 प्रतिशत सीटें सेवारत कर्मचारियों के लिए आरक्षित रहेंगी.
प्रवेश प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन रखा गया है. अभ्यर्थियों को प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के बाद ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होना होगा. सीटों का आवंटन निर्धारित नियमों और मेरिट के आधार पर किया जाएगा. छत्तीसगढ़ में नर्सिंग पाठ्यक्रमों के प्रवेश को नियमों के तहत संचालित करने की व्यवस्था पहले से लागू है, जिसमें शासकीय एवं निजी संस्थानों तथा प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान निर्धारित किए गए हैं.
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