रायपुरवासी ध्यान दें! शहर में 2 महीने तक रैली-जुलूस और धरना-प्रदर्शन पर लगी रोक, पुलिस कमिश्नर ने जारी किया आदेश

Raipur Rally Protest Ban: राजधानी रायपुर में यातायात व्यवस्था और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अगले दो महीने तक रैली, जुलूस और धरना-प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है.
Raipur

Police Commissioner 2 Month Order: राजधानी रायपुर में यातायात व्यवस्था और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अगले दो महीने तक रैली, जुलूस और धरना-प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है.

आदेश के मुताबिक, 14 जुलाई से अगले दो महीने तक शहर के व्यस्त मार्गों पर सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक रैली, जुलूस और धरना-प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी. यह प्रतिबंध जीई रोड, एमजी रोड, मालवीय रोड और सदर बाजार सहित राजधानी के प्रमुख एवं व्यस्त मार्गों पर लागू रहेगा. प्रशासन का कहना है कि यह फैसला आमजन की सुविधा, सुचारु यातायात और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है.

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