ED के नोटिस पर क्यों पेश नहीं हुए केजरीवाल, सुप्रीम कोर्ट का सवाल, जवाब में वकिल ने कहा- वह कोई आतंकी नहीं जो फ्लाइट पकड़कर…’
Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने आज AAP सुप्रीमो की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें सुनीं. अब इस मामले की सुनवाई कल भी जारी रहेगी. क्योंकि कोर्ट ने आज कोई आदेश पारित नहीं किया. गौरतलब है कि दिल्ली शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. फिलहाल वह न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद हैं.
मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के वकील मनु सिंघवी से पूछा कि क्या आपने जमानत को लेकर कोई याचिका दाखिल की है? सिंघवी ने ना में जवाब दिया, जिस पर पीठ ने कहा- इसका मतलब है कि आप गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ हैं? लेकिन आप हमें बताइए कि आपने ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका क्यों नहीं दाखिल की? सिंघवी ने कहा- अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ही अवैध थी, इसलिए हमने उसको ही चुनौती दी है. अरविंद केजरीवाल को पीएमएलए सेक्शन 19 के तहत गिरफ्तार करने के लिए ED के पास क्या वजहें थीं?
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‘आचार संहिता के बाद ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया’
अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि ईडी ने आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद केजरीवाल को गिरफ्तार किया. या तो उसके पास पर्याप्त सबूत हैं, या कोई ऐसा आधार है जिसके बारे में हमें नहीं पता. जिन बयानों के आधार पर केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है वे 7 से 8 महीने पुराने हैं. राघव मगुंटा ने 4 बयान दिए- सभी बयानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता. अगर ईडी को लगता है कि अरविंद केजरीवाल मामले में दोषी हैं तो जांच एजेंसी ने उन्हें इतने समय तक खुला घूमने दिया? सितंबर 2022 में मामला सामने आया, तबसे कोई कार्रवाई नहीं की, अचानक गिरफ्तार किया. वह कोई दुर्दांत अपराधी या आतंकवादी नहीं हैं जो फ्लाइट पकड़ कर भाग जाएंगे.
“ईडी के 9 समन के बाद भी क्यों पेश नहीं हुए केजरीवाल?”
इस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने पूछा कि ईडी ने केजरीवाल को 9 बार नोटिस भेजा, उन्होंने हर बार क्यों टाल दिया? अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, ‘जब सीबीआई ने बुलाया तो वह गए. अरविंद केजरीवाल ने ईडी के नोटिस का विस्तार से जवाब दिया. लेकिन ईडी यह नहीं कर सकती कि आप समन भेजने पर नहीं आए, इसलिए हमने गिरफ्तार किया. ईडी दफ्तर न जाना उनका अधिकार है. इस पर अलग से मुकदमा चलाया जा रहा है. यह गिरफ्तारी का आधार या कारण नहीं हो सकता. ईडी ने गिरफ्तारी से पहले पीएमएलए की धारा 50 के तहत केजरीवाल का बयान दर्ज नहीं किया. संजय सिंह के मामले में भी ऐसा ही हुआ था.’ केजरीवाल के वकील ने पीठ को सूचित किया कि उन्हें अपनी दलीलें समाप्त करने के लिए कम से कम एक घंटे की आवश्यकता होगी. बेंच ने सुनवाई स्थगित कर दी. इस मामले पर कल फिर से सुनवाई होगी.