Delhi Liquor Scam: अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका, अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका नामंजूर

Delhi Liquor Scam: सीएम अरविंद केजरीवाल को अब किसी भी हालत में 2 जून को सरेंडर करना होगा.

अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका

Delhi Liquor Scam: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत को सात दिन बढ़ाने की मांग वाली याचिका को अस्वीकार कर दिया है. बता दें कि सीएम केजरीवाल ने चिकित्सकीय जांच का हवाला देते हुए अपनी अंतरिम जमानत सात दिन के लिए आगे बढ़ाने की अपील की थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने केजरीवाल की याचिका को सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया है.

रजिस्ट्री का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका दायर करने की छूट दी है. इसका मतलब साफ है कि ‘आप’ मुखिया को अब किसी भी हालत में 2 जून तक सरेंडर करना ही होगा.

क्या बोली AAP?

उधर, आम आदमी पार्टी का कहना है कि सीएम केजरीवाल 30 मई तक चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं और इसके बाद उन्होंने चिकित्सकीय जांच के लिए समय मांगा है. दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा, “जब मुख्यमंत्री ईडी की हिरासत में थे तो उनका 7 किलो वजन घटा था. जब वे बाहर भी आए हैं तो जांच के बाद इसका कारण समझ नहीं आया है न ही उनका वजन बढ़ा है. टेस्ट में उनके कीटोन लेवल हाई निकले हैं. ये किसी गंभीर बिमारी के लक्षण हो सकते हैं. डॉक्टर ने एक और जांच की सलाह दी है. 30 मई तक अरविंद केजरीवाल प्रचार में व्यस्त हैं. इसके बाद जांच के लिए उन्होंने समय मांगा है.”

ये भी पढ़ेंः स्वाति मालीवाल केस में बढ़ीं बिभव कुमार की मुश्किलें, कोर्ट ने तीन दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा

2 जून को करेंगे सरेंडर

दिल्ली शराब नीति से जुड़े धनशोधन मामले में सीएम केजरीवाल जांच एजेंसी ईडी के रडार पर हैं. उन्हें एजेंसी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट से आप मुखिया को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 1 जून तक सशर्त अंतरिम जमानत मिल गई थी. हालांकि, इस दौरान कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करने का निर्देश भी दिया था.

ज़रूर पढ़ें