Delhi News: एमसीडी कमेटी चुनाव से पहले रातों-रात बदला पावरगेम, एलजी-AAP के बीच टकराव तय
Delhi News: आज दिल्ली नगर निगम में वार्ड समिति के चुनाव होने हैं. स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के लिहाज से वार्ड कमेटी के चुनाव को काफी अहम माना जाता है. वहीं इस चुनाव को लेकर एक बार फिर आम आदमी पार्टी और दिल्ली के एलजी आमने-सामने आ गए हैं. दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय ने पीठासीन अधिकारी नियुक्त करने से इनकार कर दिया. जिसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एमसीडी कमिश्नर को आज ही चुनाव कराने के निर्देश दिए. दरअसल, अब केंद्र ने एलजी विनय कुमार सक्सेना की शक्तियां बढ़ा दी हैं. दिल्ली महिला आयोग, विद्युत नियामक आयोग जैसे बोर्ड या प्राधिकरण के गठन का अधिकार एलजी को मिल गया है. अपने अधिकारों से संबंधित गजट नोटिफिकेशन जारी होने के कुछ देर बाद ही एलजी ने पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति कर दी.
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महापौर ने चुनाव कराने से किया इनकार
महापौर शैली ओबेराय ने निगमायुक्त को पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति करने से मना कर दिया. उन्होंने कहा कि अंतरात्मा उन्हें अलोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं देती है. शैली ओबेराय ने कहा, “केवल एक दिन के नोटिस के कारण नामांकन दाखिल करने में असमर्थ पार्षदों से कई ज्ञापन प्राप्त हुए हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए नामांकन के लिए पर्याप्त समय प्रदान करना आवश्यक है.”
मेयर ने कहा, “मेरे निर्देश के बाद नगर निगम सचिव को चुनाव की अधिसूचना देने में पांच दिन लग गए, तो नामांकन दाखिल करने के लिए केवल एक दिन कैसे दिया जा सकता है.” उन्होंने कहा कि एमसीडी के इतिहास में नामांकन दाखिल करने के लिए पहले कभी इतना कम समय नहीं दिया गया. मेयर ओबेरॉय ने आयुक्त को नामांकन दाखिल करने के लिए कम से कम एक सप्ताह का नोटिस देकर चुनाव प्रक्रिया फिर से शुरू करने का निर्देश दिया है.
LG ने किया एमसीडी एक्ट के अनुच्छेद 239 का प्रयोग
दिल्ली नगर निगम में 18 माह की बाद हो रहे वार्ड कमेटियों के चुनाव को देखते हुए उपराज्यपाल ने एमसीडी एक्ट के अनुच्छेद 239 का उपयोग करते हुए निगमायुक्त को चुनाव कराने के निर्देश दिए. एलजी के दखल के बाद चुनाव का रास्ता साफ हो गया है लेकिन इसपर अब हंगामे के आसार हैं. एलजी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जोनल डिप्टी कॉमिशनर को प्रोसिडिंग अफसर बनाया.