Delhi Liquor Scam: ED ने केजरीवाल की जमानत के विरोध में SC में दाखिल किया हलफनामा, कहा- राजनेता विशेष दर्जे का नहीं कर सकता दावा
Delhi Liquor Scam: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल(Arvind Kejriwal) की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं. प्रवर्तन निदेशालय(Enforcement Directorate) ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए हलफनामा कोर्ट में दाखिल किया है. ED ने हलफनामा दायर करते हुए कोर्ट से कहा है कि कानून सभी के लिए बराबर है. साथ ही ED ने यह भी कहा कि चुनाव प्रचार कोई मौलिक, संवैधानिक या कानूनी अधिकार नहीं है.
‘राजनेता को गिरफ्तार-हिरासत में लिया जा सकता है’
गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए हलफनामा दाखिल किया. जांच एजेंसी ने अपने हलफनामे में कहा कि पहले किसी भी नेता को चुनाव प्रचार के लिए जमानत नहीं दी गई है. इस तरह अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने के लिए केजरीवाल को जमानत देना एक गलत मिसाल कायम करेगा. ED का कहना है कि कोई राजनेता एक सामान्य आदमी से अधिक किसी विशेष दर्जे का दावा नहीं कर सकते हैं. साथ ही अपराध करने पर उन्हें भी किसी अन्य नागरिक की तरह ही गिरफ्तार और हिरासत में लिया जा सकता है.
Delhi excise policy case: Enforcement Directorate files affidavit in Supreme Court opposing interim bail to Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal.
ED says politicians can claim no special status higher than that of an ordinary citizen and are as much liable to be arrested and…
— ANI (@ANI) May 9, 2024
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मंगलवार को अंतरिम जमानत पर हुई थी सुनवाई
बता दें कि इससे पहले मंगलवार को दिल्ली शराब नीति मामले गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुनवाई हुई थी. बेंच ने केजरीवाल की जमानत का विरोध कर रही ED से कहा कि चुनाव चल रहे हैं और वह मौजूदा मुख्यमंत्री हैं. चुनाव 5 साल में सिर्फ एक बार आते हैं. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केजरीवाल से कहा कि हम आपको जमानत दे देते हैं तो आप आधिकारिक ड्यूटी नहीं करेंगे. हम नहीं चाहते कि आप सरकार के काम में दखलअंदाजी करें. कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर चुनाव नहीं होता तो अंतरिम जमानत का सवाल ही नहीं उठता था. जमानत की शर्त पर अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे, लेकिन शर्त है कि LG किसी भी काम को इस आधार पर ना रोके कि फाइल पर साइन नहीं है.