Swati Maliwal Case: घर से गायब बिभव कुमार, लखनऊ एयरपोर्ट पर दिखे थे CM केजरीवाल के साथ… NCW ने पूछताछ के लिए बुलाया

Swati Maliwal Assault Case: दिल्ली पुलिस की टीम देर रात बिभव कुमार के घर पहुंची. घर पर उनकी पत्नी मौजूद थीं लेकिन वह गायब थे.
Swati Maliwal

घर से गायब बिभव कुमार

Swati Maliwal Assault Case: आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री आवास पर कथित मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. गुरुवार को मारपीट मामले में मालीवाल ने सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई. इसके बाद दिल्ली पुलिस नॉर्थ डिस्ट्रिक की टीम और क्राइम ब्रांच मामले की जांच में जुट गई है.

जानकारी के मुताबिक, दिल्ली पुलिस की टीम देर रात बिभव कुमार के घर पहुंची. घर पर उनकी पत्नी मौजूद थीं लेकिन वह गायब थे. गुरुवार सुबह लखनऊ एयरपोर्ट पर सीएम केजरीवाल के साथ कुमार को देखा गया था. इसके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी बिभव कुमार के खिलाफ आरोपों पर स्वत: संज्ञान लिया है. एनसीडब्ल्यू ने कुमार को आज सुबह 11 बजे पेश होने का निर्देश दिया है.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, 13 मई को दिल्ली पुलिस को सीएम आवास से पीसीआर कॉल आई थी. इसमें महिला कॉलर ने कहा कि सीएम केजरीवाल ने अपने पीए बिभव कुमार से बुरी तरह पिटवाया है. इसके बाद स्वाति मालीवाल सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन पहुंची और बिना शिकायत दर्ज कराए लौट गई थीं. वहीं, गुरुवार को मालीवाल ने पुलिस को अपना बयान दर्ज कराया. ‘आप’ सांसद के मुताबिक बिभव कुमार ने उन्हें मुख्यमंत्री आवास पर बुरी तरह पीटा.

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स्वाति मालीवाल का पोस्ट

पूरे मामले पर स्वाति मालीवाल ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने X पर लिखा, “मेरे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था. मेरे साथ हुई घटना पर मैंने पुलिस को अपना स्टेटमेंट दिया है. मुझे आशा है कि उचित कार्यवाही होगी. पिछले दिन मेरे लिए बहुत कठिन रहे हैं. जिन लोगों ने प्रार्थना की उनका धन्यवाद करती हूं. जिन लोगों ने चरित्र हनन करने की कोशिश की, ये बोला की दूसरी पार्टी के इशारे पर कर रही है, भगवान उन्हें भी खुश रखे. देश में अहम चुनाव चल रहा है, स्वाति मालीवाल ज़रूरी नहीं है, देश के मुद्दे ज़रूरी हैं. बीजेपी वालों से ख़ास गुज़ारिश है इस घटना पे राजनीति न करें.”

इन धाराओं में मामला दर्ज

पुलिस ने आरोपी बिभव कुमार पर धारा 354 यानी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना, धारा 509 यानी शब्दों और इशारों से महिला का मान मर्दन करना, धारा 506 यानी आपराधिक धमकी व धारा 323 यानी उसे स्वेच्छा से चोट पहुंचाने का मामला दर्ज किया है.

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