‘4 लाख रु किलो है केसर, 5 रुपए के पान मसाला में संभव नहीं…’, विज्ञापन पर सलमान खान को कोर्ट का नोटिस

Salman Khan Pan Masala Ad: राजश्री पान पसाने के विज्ञापन को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट के वकील इंदर मोहन सिंह हनी की शिकायत पर कोटा कंज्यूमर कोर्ट ने सलमान को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है.
Salman khan legal notice from kota consumer court

सलमान खान को कंज्यूमर कोर्ट ने भेजा नोटिस.

Salman Khan Pan Masala Notice: बॉलीवुड अभिनेता भाईजान के नाम से मशहूर सलमान खान को कंज्यूमर कोर्ट ने एक मामले में नोटिस भेजकर जवाब मांगा है. यह मामला पान मसाला के विज्ञापन से जुड़ा हुआ है. शिकायतकर्ता के अनुसार सलमान खान अपने एड के जरिए गुमराह करते हैं. जिसके बाद कंज्यूमर कोर्ट ने एक्शन ले लिया.

कंज्यूमर कोर्ट की नोटिस के बाद सलमान खान की मुसीबतें बढ़ गई हैं. कोर्ट ने उन्हें 27 नवंबर तक जवाब देने के लिए कहा है. सलमान खान ने पान मसाला कंपनी राजश्री के लिए प्रमोशन किया था. सलमान राजश्री के ब्रांड एंबेसडर भी हैं. ऐसे में उन्हें कोर्ट के सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा.

क्या है मामला?

दरअसल, यह नोटिस कोटा कंज्यूमर कोर्ट ने भेजा है. कोर्ट में बीजेपी के सीनियर नेता और राजस्थान हाई कोर्ट के वकील इंदर मोहन सिंह हनी ने शिकायत की, जिसमें बताया कि सलमान खान राजश्री मसाला कंपनी का प्रचार-प्रसार कर लोगों को गुमराह करते हैं. सलमान ने राजश्री पान मसाला को केसर वाली इलायची और केसर वाला पान मसाला बताया है. ये दावे बिल्कुल गलत हैं क्योंकि केसर की कीमत लगभग 4 लाख रुपए प्रति किग्रा. है और यह 5 रुपए के पान मसाला में संभव नहीं है.

ये भी पढेंः “सच्चा प्यार बार-बार नहीं मिलता”, सलमान खान की इस सलाह ने बचाया था विराट-अनुष्का का रिश्ता

अगली सुनवाई की डेट 27 नवंबर

इसके साथ ही शिकायत में यह भी बताया कि इस तरह के दावों से युवाओं पर बुरा असर पड़ता है. उन्हें पान मसाला खाने के लिए बढ़ावा देने का काम किया जाता है. इससे मुंह का कैंसर होता है. हालांकि शिकायत को कोर्ट ने संज्ञान में लेते हुए तुरंत सलमान को नोटिस जारी करते हुए फॉर्मल जवाब मांगा है. कोर्ट ने अगली सुनवाई की डेट 27 नवंबर रखी है.

ज़रूर पढ़ें