जेल में ही रहेंगे आजम खान और बेटे अब्दुल्ला, कोर्ट ने याचिका की खारिज, नहीं होगी सजा रद्द
आजम खान और अब्दुल्ला खान
Azam Khan Appeal Dismissed: समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और पूर्व मंत्री आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. दो पैन कार्ड मामले में सेशन कोर्ट ने उनकी याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है. पूरा मामला साल 2019 का है. जब बीजेपी नेता आकाश सक्सेना की तरफ से आजम खान के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था.
आजम खान के साथ ही उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को भी सेशन कोर्ट से झटका मिला है. निचली अदालत से मिली सजा पर उनकी अपील को भी खारिज कर दिया गया. दरअसल निचली अदालत ने आजम और बेटे अब्दुल्ला को दोषी मानते हुए 7-7 साल की सजा सुनाई थी. इसके साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था. इसी को चुनौती देने के लिए सेशन कोर्ट में याचिका दायर की गई थी.
कब का है पूरा मामला?
पूरा मामला साल 2019 का है. जब बीजेपी नेता आकाश सक्सेना की तरफ से आजम खान के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था. आकाश का आरोप है कि अब्दुल्ला आजम ने अलग-अलग जन्म तिथियों के आधार पर दो पैन कार्ड बनाए थे.इसी मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने 17 नवंबर 2025 को इस मामले में फैसला सुनाते हुए आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को दोषी ठहराया था.
कोर्ट के इस फैसले के बाद 25 नवंबर 2025 को आजम और अब्दुल्ला की ओर से सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी. 20 अप्रैल 2026 को यह अपील भी खारिज कर दी गई है. फिलहाल आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्लाह नवंबर 2025 से जेल में ही बंद हैं.
सितंबर 2025 में जेल से हुए थे रिहा आजम
सपा नेता आजम खान सितंबर 2025 में ही जेल से रिहा हुए थे. उस दौरान उनके बयान काफी चर्चा में रहे थे. हालांकि 55 दिन बाद 18 नवंबर 2025 को अदालत के फैसले के बाद उन्हें जेल जाना पड़ा था.
ये भी पढ़ें: बिहार में रहकर सरकार पर रखूंगा नजर…’, JDU की बैठक में नीतीश कुमार का ऐलान, क्या है पूरा प्लान?