दिल्ली में CJP के प्रदर्शन से अलर्ट पर प्रशासन, कई ट्रेनें रद्द- 57 मेट्रो स्टेशन रहेंगे बंद, पुलिस ने क्या कहा?
कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके
CJP Protest: देश की राजधानी दिल्ली में 10 अक्टूबर को कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन होने वाला है. हालांकि इस प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने साफ कहा है कि उनको परमिशन नहीं दी गई है. पुलिस ने BNSS की धारा 163 और देरी से सूचना देने को वजह बताया. पुलिस ने कहा कि CJP ने प्रदर्शन की देरी से सूचना दी है. दूसरी तरफ सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन को बंद करने का फैसला लिया गया है. इसके साथ-साथ नई दिल्ली स्टेशन जाने वाली कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है.
दिल्ली में होने वाले प्रदर्शन को लेकर CP नूपुर प्रसाद ने कहा हमें ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के को-कन्वीनर सौरव दास से एक एप्लीकेशन मिली है. यह एप्लीकेशन 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन की सूचना के बारे में थी. यह विरोध प्रदर्शन CEC की जवाबदेही को लेकर था. इस सूचना पर विचार किया गया और पाया गया कि सूचना बहुत कम समय में दी गई थी.
उन्होंने आगे कहा कि जबकि तय गाइडलाइन के अनुसार, नियोजित विरोध प्रदर्शन से 10 दिन पहले सूचना मिलनी चाहिए. इसके अलावा, यह बताना भी ज़रूरी है कि इससे पहले जब ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ को वहां विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति दी गई थी, तो उन्होंने कानूनी निर्देशों का पालन नहीं किया था. उस समय दिए गए अपने ही वादों को भी नहीं निभाया था.
#WATCH | Delhi: Joint CP Nupur Prasad says, “We have received an application from Saurav Das, Co-Convener of Cockroach Janta Party. The application is regarding an intimation for a protest on 10th October at Jantar Mantar. The protest was regarding the accountability of the CEC. This intimation was considered, and it was found that the intimation was given in a very short span of time, whereas as per the prescribed guideline, the intimation has to be received 10 days prior to the protest that is planned. Further, it is also important to mention that on an earlier occasion, when the Cockroach Janta Party was given permission to hold a protest there, they did not follow the lawful directions and did not follow their own undertakings given at that point in time. Therefore, because of not following the legal directions, their own undertaking, and the prevalent law and order situation, and to maintain public safety, law and order, and traffic regulation, this time the permission is rejected; it is not approved. It is important to mention that in the New Delhi area, Section 163 of the BNSS (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita) is in operation, under which, to maintain public order and safety, a reasonable preventive restriction is in place. It is further important to mention that if anybody violates the provisions of Section 163 of the BNSS, then proper legal action will be taken against them.”
— ANI (@ANI) October 9, 2026
आगे कहा कि नई दिल्ली इलाके में BNSS (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) की धारा 163 लागू है, जिसके तहत सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए उचित एहतियाती प्रतिबंध लगाए गए हैं. यही वजह है कि मंजूरी नहीं दी गई है.
कई मेट्रो स्टेशन बंद
दिल्ली में कल होने वाले प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने अभी से पाबंदियां लगानी शुरू कर दी हैं. इसके तहत दिल्ली में कल 57 मेट्रो स्टेशन किए गए हैं. इसको लेकर दिल्ली का एक लेटर भी सामने आया है. जिसमें बताया गया कि मेट्रो के गेट आज रात से ही बंद हो जाएंगे.

नई दिल्ली स्टेशन पर भी सख्ती
दूसरी तरफ नई दिल्ली स्टेशन पर भी सख्ती की गई है. इसके तहत हज़रत निजामुद्दीन स्टेशन पर 10 तारीख को सुबह 4 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक सारी ट्रेन कैंसिल की गई हैं. इनमें कुछ राजधानी एक्सप्रेस सहित अन्य प्रमुख ट्रेनें भी शामिल हैं.
दिल्ली में सभी खुदरा शराब की दुकानों को 9 और 10 अक्टूबर को बंद रखने का आदेश दिया गया है. दिल्ली के प्रवेश मार्गों पर पुलिस की निगरानी बढ़ाई गई है. बाहर से आने वाले लोगों और वाहनों की जांच की जा सकती है.
ये भी पढ़ें: LIVE: नगांव में BJP को भारी बढ़त, पुडुचेरी में NR कांग्रेस की जीत, रेजीनगर में ममता को झटका