CJP के सौरभ-आशुतोष को दिल्ली क्राइम ब्रांच ने भेजा समन, जेल से बाहर आते ही बढ़ी मुश्किलें

CJP Leaders Crime Branch Summons: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आज गुरुवार को राजौरी गार्डन स्थित कार्यालय में 12 बजे उपस्थित होने के लिए समन भेजा है. जहां सौरभ और आशुतोष से पूछताछ की जाएगी.
Saurav Das, Ashutosh Ranka

सौरभ दास और आशुतोष रांका

Delhi Crime Branch Notice: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के आशुतोष रांका और सौरभ दास को बुधवार को SEM कोर्ट से जमानत मिलने के बाद रिहा कर दिया गया, लेकिन अभी भी उनकी मुश्किलें कम होते नहीं नजर आ रही हैं. दोनों को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने समन जारी करते हुए बयान दर्ज कराने के लिए पेश होने का निर्देश दिया है. यानी आशुतोष और सौरभ से घटना से जुड़े मामले में पूछताछ की जाएगी और उनके बयान दर्ज किए जाएंगे. सौरभ और आशुतोष को पुलिस ने 14 अक्टूबर को हिरासत में लेकर जेल भेजा था.

दरअसल, दिल्ली पुलिस ने सौरभ और आशुतोष को 14 अक्टूबर को शांति भंग करने के आरोप में जंतर-मंतर परिसर से हिरासत में लिया था, जिसके बाद उन्हें 5 दिनों की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ भेज दिया गया. लेकिन 5 दिनों बाद भी उनको जमानत नहीं मिली. क्योंकि दिल्ली पुलिस का कहना था कि अगर ये बाहर आ गए तो फिर शांति भंग हो सकती है. लेकिन बुधवार की शाम को सौरभ-आशुतोष दोनों को SEM कोर्ट ने जमानत दे दी है. जिसके बाद दोनों जेल से बाहर आ गए.

क्राइम ब्रांच करेगी पूछताछ

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आज गुरुवार को राजौरी गार्डन स्थित कार्यालय में 12 बजे उपस्थित होने के लिए समन भेजा है. जहां सौरभ और आशुतोष से पूछताछ की जाएगी. एक दिन पहले ही सौरभ-आशुतोष को विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अदालत ने 50-50 हजार रुपए के निजी मुचलके और शर्तों के आधार पर जेल से रिहा करने का आदेश दिया था. जबकि दिल्ली पुलिस 3 दिनों रिमांड बढ़ाने की मांग की थी.

ये भी पढ़ेंः ‘पहले छात्रों का प्रदर्शन था, अब मुद्दा बदल गया…’, सौरभ-रांका को दिल्ली HC की फटकार, CJP नेताओं ने वापस ली अर्जी

23 अक्टूबर को अलगी सुनवाई

सौरभ-आशुतोष के वकील ने लिखित में हलफनामा दिया कि जंतर-मंतर का क्षेत्र डी-नोटिफाई रहेगा, वे न तो शांति भंग करेंगे और न ही किसी प्रदर्शन का आह्वान करेंगे. जिसके बाद कोर्ट ने जमानत देते हुए रिहा करने के आदेश दिए. अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दोनों को समन जारी कर मुश्किलें बढ़ा दी हैं. मामले में अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को होनी है.

ज़रूर पढ़ें