आपका भी वोटर लिस्ट से हट गया नाम? तो  अब क्या करें? दिल्ली हाईकोर्ट ने बताया आसान रास्ता

Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने SIR के दौरान वोटर लिस्ट से नाम कटने वाले लोगों को फॉर्म-6 भरकर दोबारा नाम जुड़वाने की राहत दी है. कोर्ट ने कहा कि फॉर्म-6 भरने पर गलत घोषणा के आरोप में कार्रवाई का डर निराधार है.
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वोटर लिस्‍ट को लेकर हाईकोर्ट का फैसला

Delhi High Court: देशभर में एक तरफ जहां SIR को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है. तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग अपने पुराने फैसले पलटने में लगा हुआ है. इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट भी समय-समय पर दखल देते नजर आ रहे हैं. इसी कड़ी में अब दिल्‍ली हाईकोर्ट ने SIR के दौरान मतदाता सूची से नाम हटने वाले लोगों को राहत दी है.

कोर्ट ने कहा कि ऐसे लोग जिनका नाम कट गया है, वे दोबारा नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भर सकते हैं. उन्हें इस बात से डरने की जरूरत नहीं है कि आवेदन करने पर गलत जानकारी देने के आरोप में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाएगी. कुल मिलाकर कोर्ट ने यह कहा कि अब डरने की जरूरत नहीं है, आप बस आवेदन करिए.

SIR के दौरान कटे थे कई लोगों के नाम

दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के दौरान कई लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हट गए थे. इनमें ऐसे मतदाता भी शामिल हैं, जो पहले किसी दूसरे पते पर रहते थे या किसी वजह से गणना फॉर्म जमा नहीं कर पाए थे. अब इन लोगों के सामने दोबारा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का रास्ता साफ हो गया है. मतलब यह कि अभी ज्यादा देर नहीं हुई है. अगर अब भी अपना नाम वोटर लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं, तो आप जुड़वा सकते हैं.

फॉर्म-6 भरने पर कार्रवाई का डर क्यों?

अब तक जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए. उनको चिंता थी कि कि फॉर्म-6 का इस्तेमाल आमतौर पर पहली बार वोटर बनने के लिए किया जाता है. आवेदन में यह घोषणा भी करनी होती है कि आवेदक का नाम पहले किसी मतदाता सूची में दर्ज नहीं है.  ऐसे में जिन लोगों का नाम पहले वोटर लिस्ट में था.  जिन्होंने मतदान भी किया है, उन्हें डर था कि फॉर्म भरने पर उन पर गलत घोषणा करने का आरोप लग सकता है.

इस मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस अदिति चौधरी की पीठ ने इस आशंका को निराधार बताया है. इसलिए आवेदन करने वालों को कानूनी कार्रवाई का डर नहीं होना चाहिए.

कहां और कैसे जुड़वा सकते हैं नाम?

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रभावित मतदाता निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट या दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पोर्टल पर जाकर फॉर्म-6 के जरिए नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं. उनके आवेदनों पर नियमों के अनुसार विचार किया जाएगा.

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