उन्नाव रेप केस: जेल से बाहर नहीं आएगा कुलदीप सेंगर, सुप्रीम कोर्ट ने HC के फैसले पर लगाई रोक
कुलदीप सिंह सेंगर(File Photo)
Unnao Rape Case: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर को 2017 के उन्नाव बलात्कार मामले में दी गई आजीवन कारावास की सजा निलंबित कर दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सीबीआई की अपील पर सेंगर को नोटिस भी जारी किया है. यानी अब कुलदीप सेंगर जेल से बाहर नहीं आ पाएगा.
दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर SC द्वारा लगाई गई रोक पर कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने कहा, “हमें अब उम्मीद है कि उन्नाव पीड़िता को न्याय मिलेगा. कुलदीप सेंगर को मौत की सजा मिलनी चाहिए. एक नया कानून आना चाहिए जिसमें बलात्कारियों को मौत की सजा दी जाए.”
Supreme Court stays the order of Delhi High Court which suspended life sentence of expelled Bharatiya Janata Party (BJP) leader Kuldeep Singh Sengar in the 2017 Unnao rape case of a minor girl.
— ANI (@ANI) December 29, 2025
Supreme Court also issues notice to Sengar on an appeal of CBI against High Court… pic.twitter.com/sDRuuIV7MX
परिवार में डर का माहौल: पीड़ित परिवार के वकील
पीड़ित परिवार के वकील हेमंत कुमार मौर्य बोले, “पीड़िता के परिवार को आशंका थी कि अगर आरोपी को रिहा कर दिया गया तो उसका गिरोह उसके परिवार के बाकी सदस्यों को भी मार डालेगा. मैं पीड़िता के चाचा का वकील हूं. उनके चाचा को आर्थिक रूप से बर्बाद करने का दबाव बनाया जा रहा है. उनके परिवार के एक नाबालिग सदस्य को स्कूल से निकाल दिया गया है और अब उसे किसी भी स्कूल में दाखिला नहीं मिल रहा है.”
#WATCH | Supreme Court stays the order of Delhi HC, which suspended the life sentence of expelled BJP leader Kuldeep Singh Sengar in the 2017 Unnao rape case of a minor girl.
— ANI (@ANI) December 29, 2025
Hemant Kumar Maurya, an advocate from the victims' side, says, "I would like to thank the Supreme… pic.twitter.com/swDcC3zw28
सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों वाली बेंच ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई है. इस दौरान सीजेआई ने कहा कि हाईकोर्ट के जिस जज ने भी यह फैसला सुनाया है, वे बहुत अच्छे जज हैं. हालांकि गलती किसी से भी हो सकती है. सीजेआई ने इस दौरान एक उदाहरण देते हुए कहा कि अगर कॉन्स्टेबल लोक सेवक हो सकता है तो विधायक को क्यों अलग रखा गया, यह चिंता का विषय है. सीजेआई ने साफ कहा कि हम आदेश पर रोक लगाने के पक्ष में हैं.
दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा?
बता दें, कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत देते हुए अपने फैसले में कहा था कि कुलदीप सेंगर सात साल से अधिक समय से जेल में है. उसकी अपील पर सुनवाई में काफी ज्यादा वक्त लग रहा है. इस मामले की सात बार डेट भी टाली गई. ऐसे में हाईकोर्ट को लगा कि अपील में इतना समय लग रहा है, तो सेंगर के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं. इसलिए हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दिया था. जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी.