शादी के बाद EX से मिलने पर हो सकता है तलाक? जानिए हाई कोर्ट ने क्या कहा

Punjab and Haryana HC Divorce Rule: हाई कोर्ट में जस्टिस गुरविंदर सिंह गिल और जस्टिस रमेश कुमार की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए अहम टिप्पणी की. जानें क्या कहा?
Punjab and Haryana HC Divorce Rule

पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने तलाक को लेकर क्या कहा?

Ex-Partner Meeting After Marriage: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक पति-पत्नी के मामले में अनोखा फैसला सुनाया है. कोर्ट में तलाक को लेकर सुनवाई चल रही थी. इस दौरान कोर्ट ने कहा कि शादी के बाद पूर्व साथी से मिलना कोई गुनाह नहीं. पति ने यह शिकायत अपनी पत्नी के खिलाफ की थी. जिसमें बताया कि उसकी पत्नी अपने पुराने साथ से मुलाकात करती है. जिसे प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा भी जा चुका है. जानें कोर्ट ने क्या कहा?

दरअसल, एक कपल जिसकी शादी साल 2021 में हुई थी, लेकिन शादी के तुरंत बाद ही दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई. जब आए दिन दोनों के बीच विवाद बढ़ता ही रहा तो फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की गई. इस दौरान पति ने आरोप लगाया कि पत्नि का शादी से पहले जिस व्यक्ति से संबंध थे. शादी के बाद भी पत्नी उससे मुलाकात कर रही है और उसे आपत्तिजनक हालत में देखा भी गया है. तो वहीं पत्नी ने भी पति समेत पूरे ससुरावालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हुए गंभीर आरोप लगाए.

हाई कोर्ट ने क्या कहा?

हाई कोर्ट में जस्टिस गुरविंदर सिंह गिल और जस्टिस रमेश कुमार की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए अहम टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि सिर्फ एक बार की मुलाकात के आधार पर यह बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि वह निरंतर व्यभिचार के रिश्ते में रह रही थी. शादी से पहले के किसी भी संबंध को शादी के बाद पति के खिलाफ व्यभिचार का अपराध नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि इसके लिए लगातार संबंधों में निरंतरता और दोहराव का होना जरूरी है.

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पत्नी के आरोपों को बताया विरोधाभासी

हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पत्नी के ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर दिया. जबकि पत्नी द्वारा ससुरालवालों पर लगाए गए आरोप को गंभीर माना और कहा कि बिना किसी ठोस सबूत के ससुर पर चरित्रहीनता का आरोप लगाना सामाजिक सम्मान को गहरी ठेस पहुंचाता है. यानी कोर्ट ने पाया कि पत्नी द्वारा लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से विरोधाभासी थे.

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