24 साल पुराने पत्रकार मर्डर केस में राम रहीम को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने किया बरी
राम रहीम को हाई कोर्ट ने 24 साल पुराने पत्रकार मर्डर केस में बरी कर दिया.
Ram Rahim Acquitted: राम रहीम को 24 साल पुराने पत्रकार मर्डर केस में बड़ी राहत मिली है. आज शनिवार को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए राम रहीम को बरी कर दिया है. इससे पहले साल 2019 में सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम को उम्र कैद की सजा सुनाई थी.
दरअसल, यह मामला साल 2002 का है. राम चंदर प्रजापति, जो पेशे से एक पत्रकार थे. राम चंदर हरियाणा के सिरसा में अपना एक लोकल अखबार चलाते थे. वे अपने अखबार में डेरा प्रमुख राम रहीम के खिलाफ आरोपों से जुड़ी कई रिपोर्ट छापी थीं. अखबार में डेरा के अंदर ही यौन शोषण करने का आरोप लगाते हुए छापा गया था. जिसके बाद राम रहीम के खिलाफ जांच भी शुरू हो गई थी. इसी बीच अक्तूबर 2002 में राम चंदर को उनके घर के बाहर की अज्ञात लोगों ने गोली मार दी, जिसमें उनकी मौत हो गई.
पत्रकार रामचंद्र छत्रपति मर्डर केस | पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा चीफ गुरमीत राम रहीम को इस केस में आरोप मुक्त कर दिया है।
— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 7, 2026
2019 में CBI कोर्ट ने सुनाई थी उम्रकैद की सजा
पत्रकार राम चंदर की मौत के बाद यह मामला काफी हाईलाइटेड हो गया. जब मामला काफी बढ़ गया तो इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई. सीबीआई कोर्ट ने इस मामले में साल 2019 में राम रहीम समेत 3 और आरोपियों को हत्या के लिए दोषा पाया और उम्र कैद की सजा सुनाई , लेकिन आज हाई कोर्ट ने राम रहीम को इस केस में बरी कर दिया.
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बरी होने के बाद भी जेल से बाहर नहीं आएंगे
सीबीआई ने इस मामले में राम रहीम के अलावा तीन और लोगों को आरोपी बनाया था. जिसमें कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह और कृष्ण लाल शामिल हैं. अब इस मामले में आज शनिवार को हाई कोर्ट ने राम रहीम को बरी कर दिया है. इसके बावजूद भी राम रहीम को जेल में रहना पड़ेगा, क्योंकि उनके खिलाफ कई अन्य आपराधिक मामले चल रहे हैं. यानी जमानत मिलने के बाद भी राम रहीम जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे.