West Bengal: शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में अधिकारियों की भूमिका की CBI जांच पर SC ने लगाई रोक, 6 मई को होगी अगली सुनवाई
Bengal Recruitment Scam: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को शिक्षक भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों की संलिप्तता की जांच करने का निर्देश दिया गया था. शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) द्वारा राज्य संचालित और राज्य सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को रद्द कर दिया था.
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई 6 मई को करेगी. समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, पीठ ने यह भी कहा कि वह उस निर्देश पर रोक लगाएगी. जिसमें सीबीआई को राज्य सरकार के अधिकारियों के खिलाफ आगे की जांच करने का आदेश दिया गया था.
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कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया था जांच का आदेश
आपको बता दें कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि सीबीआई राज्य सरकार में अवैध नियुक्तियों को समायोजित करने के लिए अतिरिक्त पदों के निर्माण को मंजूरी देने में शामिल लोगों के संबंध में आगे की जांच करेगी. उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो सीबीआई इसमें शामिल ऐसे व्यक्तियों से हिरासत में लेकर पूछताछ भी करेगी.
ममता सरकार ने आदेश को दी थी चुनौती
पश्चिम बंगाल सरकार ने आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि उच्च न्यायालय ने नियुक्तियों को “मनमाने ढंग से” रद्द कर दिया है. “उच्च न्यायालय पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द करने के प्रभाव को ठीक से नहीं समझ सकी है, जिससे शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से सीधे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया. याचिकाकर्ता राज्य को ऐसी आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त समय दिए बिना, प्रतिपादन किया गया। शिक्षा प्रणाली ठप है,” याचिका में कहा गया है.
शिक्षा मंत्री के साथ कई अधिकारी गिरफ्तार
बता दें कि पश्चिम बंगाल में 2016 में हुई स्कूल भर्तियों में कई अनियमितता सामने आई थी. इसके बाद मामले को लेकर याचिकाओं और अपीलों के जरिए कलकत्ता हाई कोर्ट तक बात पहुंची थी. इस मामले से जुड़े घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) में पदों पर रहे कुछ पदाधिकारियों को गिरफ्तार भी किया था. वहीं, अदालत ने स्कूल भर्ती घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को जांच का आदेश भी दिया था.