AAP उम्मीदवार कुलदीप होंगे चंडीगढ़ के नए मेयर, सुप्रीम कोर्ट ने किया विजयी घोषित , SC ने कहा- रिटर्निंग ऑफिसर ने अपराध किया

सीजेआई ने देखा कि सभी आठ में से सिर्फ कुलदीप कुमार के बैलेट पर मुहर लगी है. इसके बाद आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को मेयर घोषित किया गया.
कुलदीप कुमार टीटा

कुलदीप कुमार टीटा

Chandigarh Mayor Election: चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस बीच अदालत ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप टीटा को चंडीगढ़ का नया मेयर घोषित किया है. मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेवी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने की. सुप्रीम कोर्ट ने  इस बाबत  बैलेट पेपर भी देखें. सीजेआई ने देखा कि सभी आठ में से सिर्फ कुलदीप कुमार के बैलेट पर मुहर लगी है. इसके बाद आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को मेयर घोषित किया गया. सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्निंग अधिकारी को फटकार भी लगाई.

बता दें कि इससे पहले यूटी की सियासत में रविवार देर रात धमाका हुआ. मेयर चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी सड़क और निगम के बाहर प्रदर्शन करती ही रह गई और भाजपा ने AAP के तीन पार्षदों को अपने पाले में कर लिया. अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान AAP को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने  कहा, “हम निर्देश देंगे कि मतदान के वोटों की दोबारा गिनती की जाएगी और इन 8 वोटों को वैध माना जाएगा और उसी के आधार पर नतीजे घोषित किए जाएंगे.”

सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी को लगा झटका

बीजेपी 30 जनवरी को चंडीगढ़ मेयर चुनाव में विजयी हुई थी. इसके बाद आम आदमी पार्टी-कांग्रेस गठबंधन ने रिटर्निंग अधिकारी पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया. इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करते हुए कहा था कि अवैध बैलट पेपर को कोर्ट के सामने मंगलवार तक प्रस्तुत किया जाए. इसके बाद आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सभी अमान्य मत को वैध करार दिया है.

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वायरल हुआ था वीडिओ

भाजपा के जीतने के बाद AAP ने रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह पर चुनाव प्रक्रिया में ‘धोखाधड़ी और जालसाजी’ का आरोप लगाते हुए दोबारा चुनाव कराने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. इस दौरान एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें अनिल मसीह सीसीटीवी पर नजर डालते हुए मतपत्रों पर टिक लगाते दिख रहे हैं. मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सेमवार को इसे मेयर चुनाव में “खरीद-फरोख्त का कारोबार” बताया और कहा कि अगर मसीह को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों का दोषी पाया जाता है तो उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिए. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट में मसीह ने स्वीकार किया कि उन्होंने बैलट पेपर पर क्रॉस लगाया था, लेकिन ये भी कहा कि बैलट पेपर पहले ही खराब कर दिया गया था.

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