CAA तो लागू हो गया, अब कैसे मिलेगी नागरिकता? जानें A टू Z सबकुछ

नियमों के मुताबिक, नागरिकता के लिए कोई दस्तावेज भी नहीं देने होंगे. इसके लिए इन तीन देशों के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा.
PM Modi, amit shah

पीएम मोदी, अमित शाह

CAA: लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार ने (CAA) का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इसके साथ ही देशभर में नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया है. इस कानून को अमल में लाए जाने के बाद अब बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है.

वहीं, गृह मंत्रालय ने सोमवार को आधिकारिक तौर पर नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के कार्यान्वयन को अधिसूचित कर दिया है. सीएए के प्रावधानों के अनुसार, छह अल्पसंख्यक समुदायों – हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी. हालांकि, इसमें तीन पड़ोसी देशों से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए नागरिकों को ही शामिल किया गया है.

नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के नियमों में क्या है?

नियमों के मुताबिक, नागरिकता के लिए कोई दस्तावेज भी नहीं देने होंगे. इसके लिए इन तीन देशों के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा. इसके बाद उन्हें नागरिकता देने की प्रक्रिया शूरू होगी. कहा गया है कि इसे भारत में पहले से रह रहे मुस्लिमों पर कोई असर नहीं पड़ेगा. हालांकि, रजिस्ट्रेशन के बाद वेरिफिकेशन होगा.

यह भी पढ़ें: देशभर में लागू हुआ CAA, जानें क्या है यह कानून?

ऐसे करें आवेदन

इंडियन सिटीजनशिप की ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के लिए कई प्रकार के फॉर्म हैं.

सबसे पहले सरकार की ओर से जारी सिटिजनशिप ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट (https://indiancitizenshiponline.nic.in) पर जाकर आवेदन करना होगा.

यहां सिटीजनशिप एक्ट, 1955 के तहत भारतीय नागरिक से शादी करने वाले व्यक्ति, भारतीय नागरिक के बच्चे आदि जैसे मामलों के तहत नागरिकता के लिए आवेदन किया जा सकता है.

इसके अलावा भारत में तय समय तक निवास कर चुके विदेशी आवेदक भी इस लिंक के जरिए ऑनलाइन सिटिजनशिप का फॉर्म भर सकते हैं.

इसके बाद आवेदक तो अपनी एलिजिबिलिटी, जरूरी डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट आदि के डिटेल्स चेक करनी होगी.
आवदेक को अपनी कैटेगरी के अनुसार फॉर्म चुनना पड़ता है.

Apply Online लिंक पर क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म भरें, इसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और फीस की ऑनलाइन पेमेंट करें.

सारी प्रोसेस पूरी करने के बाद MHA फाइल नंबर जारी होगा. अपने MHA फाइल नंबर को याद रखें, क्योंकि इसकी आगे जरूरत पड़ सकती है.

इसके बाद Form X या Form XI या Form XII, जो भी लागू हो उसे भी ऑनलाइन अप्लाई करें.

इसके बाद सरकार की ओर से वेरिफिकेशन किया जाएगा. फिर एक सर्टिफिकेट जारी करके भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी.

क्या है CAA?

नागरिकता संशोधन अधिनियम, जिसे आमतौर पर CAA कहा जाता है. मोदी सरकार  ने इसे 5 साल पहले सदन में पेश किया था. इस अधिनियम का उद्देश्य उन प्रताड़ित गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान करना है – जिनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई शामिल हैं. इस कानून के माध्यम से बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों से आने वाले हिंदू शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी. जब मोदी सरकार ने इस बिल को सदन में पेश किया था तो देश भर में खूब हंगामा हुआ था.

 

ज़रूर पढ़ें