CAA पर नहीं लगेगी रोक, सुप्रीम कोर्ट का इनकार, 9 अप्रैल को होगी सुनवाई, केंद्र को मिला नोटिस

CAA वकील कपिल सिब्बल ने सीएए पर सुनवाई के दौरान कहा कि इस कानून के तहत एक बार किसी को नागरिकता दे दी गई तो फिर उसकी नागरिकता वापस लेना मुश्किले होगा.
Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट

CAA: नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) 2019 और नागरिक संशोधन नियम 2024 पर रोक लगाने की मांग पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है. इस रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. वहीं कोर्ट ने सीएए पर अभी रोक लगाने से इनकार कर दिया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी.

सीएए पर सुनवाई के दौरान वकील कपिल सिब्बल ने कहा, ‘यह संसद में चार साल पहले पास किया गया था. लेकिन इसे लागू करने में चार साल की देरी हुई है. इस कानून के तहत एक बार किसी को नागरिकता दे दी गई तो फिर उसकी नागरिकता वापस लेना मुश्किले होगा.’ वहीं सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान पूछा, ‘क्या आप 2 हफ्ते में जवाब दे सकते हैं?’ सरकार के ओर से सॉलिसीटर जनरल ने पक्ष रखा.

सॉलिसीटर जनरल ने कहा, ‘इसमें 236 याचिकाएं और 20 आवेदन हैं. हमें इसका जवाब देने में काफी समय लगेगा. इसके लिए चार हफ्ते का समय ठीक रहेगा.’ जबकि याचिकाकर्ता के ओर से वकील इंदिरा जयसिंह ने पक्ष रखते हुए कहा, ‘जब तक सरकार जवाब देती है तब तक इसपर रोक लगाई जाए.’ हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसपर रोक लगाने से इनकार कर दिया.

किसी को भी नागरिकता दी तो आएंगे कोर्ट- कपील सिब्बल

सीजेआई ने कहा कि इस मामले में दायर याचिकाओं के जवाब देने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया जा रहा है. अब इस मामले में नौ अप्रैल को अगली सुनवाई होगी. वहीं वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर सीएए के तहत किसी को भी नागरिकता दी जाती है तो हम तुरंत कोर्ट आएंगे. इसपर सॉलिसीटर जनरल ने सरकार के ओर से विरोध जताया.

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सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि दोनों ही पक्ष अपना-अपना जवाब पांच-पांच पन्नों में जमा कराएं. जिसके बाद अब सरकार को 8 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करना होगा. बता दें कि बीते 12 मार्च को इसे लागू किया गया था.

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