Electoral Bond: CJI DY चंद्रचूड़ ने मुकुल रोहतगी से कहा- ‘जब सुनवाई हो रही थी तो पूरी दुनिया को पता था, आप अब आए, यह तरीका ठीक नहीं’

Electoral Bond: सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड पर चर्चा के दौरान CJI डीवाई चंद्रचूड़ की वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी पर की गई एक टिप्पणी काफी चर्चा में बनी हुई है.
DY Chandrachud

CJI डीवाई चंद्रचूड़ (सोशल मीडिया)

Electoral Bond: सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले को लेकर सुनवाई हुई. कोर्ट ने इस सुनवाई के दौरान एसबीआई को कड़ी फटकार लगाई. इस दौरान यूनिक नंबर को सार्वजनिक करने पर रोक लगाने की मांग की गई थी. हालांकि शीर्ष उद्योग निकायों की इस मांग पर कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया. इसके उलट अदालत ने SBI और प्रबंध निदेशक को 21 मार्च शाम पांच बजे तक अल्फा न्यूमेरिक कोड इलेक्शन कमीशन के साथ साझा करने के लिए कहा है.

इस मामले की सुनवाई के दौरान शीर्ष उद्योग निकायों का पक्ष वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में रखा. उन्होंने अपनी मांग रखते हुए फिक्सी और एसोचैम की याचिका पर सुनवाई करने की मांग की. उनकी मांग पर CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, ‘जब इस मामले की सुनवाई हो रही थी तब पूरी दुनिया को इसके बारे में पता था. फैसला सुनाए जाने के बाद अब आप हमारे पास आए हैं हम आपकी बात को नहीं सुन सकते हैं. आपका आवेदन रिकार्ड पर लिस्ट नहीं है.’

यह तरीका ठीक नहीं- CJI

CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, ‘आप इस अपनी मांग के जरिए एक बड़े क्लाइंट के लिए पेश हो रहे हैं. हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे. इस अदालत में आपको नियमों का पूरा पालन करना होगा. आपके लिए नियमों से अलग हम अपवाद नहीं बन सकते हैं. यह तरीका ठीक नहीं है. अगर CJI के तौर पर मैं ऐसा वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी के लिए करता हूं. तब फिर जूनियर वकीलों को कैसे फेस करूंगा.’

ये भी पढें: Lok Sabha Election 2024: कांग्रेस के CWC की बैठक आज, मैनिफेस्टो और इन राज्यों के 30 उम्मीदवारों के नाम पर लग सकती है मुहर

उन्होंने कहा कि मैं इस लिस्ट करने के लिए कहता हूं. हम इस स्तर पर अब आपकी बात को नहीं सुन सकते हैं. हमें भी नियमों का पालन करना होगा. इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक मार्च, 2018 के विवरण का खुलासा करने वाली एक याचिका पर सुनवाई से भी इनकार कर दिया. बता दें कि बीते 15 फरवरी के फैसले में कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया था.

ज़रूर पढ़ें