Farmers Protest: ‘किसान भी नागरिक हैं…’, अब सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर बंद करने पर हरियाणा सरकार को लगाई फटकार, पूछे ये सवाल

पंजाब के किसान बीते कई महीनों से न्यूनतन समर्थन मूल्य को लेकर अपना विरोध जता रहे हैं. फरवरी में किसान दिल्ली की तरफ कूच करने वाले थे, उसी दौरान उन्हें रोकने के लिए शंभू बॉर्डर को बंद कर दिया गया था.

सुप्रीम कोर्ट

Farmers Protest: पंजाब-हरियाणा की सीमा शंभू बॉर्डर को पुनः खोलने का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है. पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा की सैनी सरकार को एक हफ्ते के भीतर शंभू बॉर्डर खोलने का आदेश दिया. वहीं, आज शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा कि राज्य सरकार हाईवे के यातायात को कैसे रोक सकती है?

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भूयां की पीठ ने कहा, “राज्य सरकार हाइवे के यातायात को कैसे रोक सकती है? राज्य सरकार का काम है कि वह यातायात को नियंत्रित करें. हम कह रहे हैं कि बॉर्डर को खुला रखें लेकिन उसको नियंत्रित भी करें. आखिर राज्य सरकार हाईकोर्ट के बॉर्डर को खोलने के आदेश को चुनौती क्यों देना चाहती है?” सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल किसान आंदोलन के दौरान प्रदर्शन कर रहे 22 वर्षीय युवक की मौत की न्यायिक जांच के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान किए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसान भी देश के नागरिक हैं, उन्हें भोजन और अच्छी चिकित्सा सुविधा दें. न्यायालय ने हरियाणा सरकार को मामले में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है.

MSP की मांग पर अड़े किसान

बता दें कि पंजाब के किसान बीते कई महीनों से न्यूनतन समर्थन मूल्य (MSP) को लेकर अपना विरोध जता रहे हैं. फरवरी में किसान दिल्ली की तरफ कूच करने वाले थे, उसी दौरान उन्हें रोकने के लिए शंभू बॉर्डर को बंद कर दिया गया था. इसके बंद होने की वजह से दिल्ली-चंडीगढ़ हाईवे के एक हिस्से को भी बंद करना पड़ा था. हाई कोर्ट ने बुधवार (10 जुलाई) को एक सप्ताह के अंदर हरियाणा सरकार को बॉर्डर से बैरिकेड हटाने और रास्ते को फिर से शुरू करने के निर्देश दिए थे.

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‘108 करोड़ रुपये से ज्यादा का हो चुका नुकसान’

दरअसल, संभू बॉर्डर खोलने को लेकर हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी. जिसमें कहा गया था कि इस बॉर्डर के बंद होने से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को 108 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हो चुका है. पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने बुधवार को इस पर सुनवाई के बाद हरियाणा सरकार को एक सप्ताह के अंदर शंभू बॉर्डर को खोलने का आदेश दिया था. हाई कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि पंजाब और हरियाणा सरकार इस राष्ट्रीय राजमार्ग को खोलने के लिए साथ मिलकर काम करें. उल्लेखनीय है कि किसान आंदोलन की वजह से अंबाला का शंभू बॉर्डर पिछले पांच महीने से बंद है. पंजाब-हरियाणा की सीमा शंभू बॉर्डर पर पंजाब के किसान फरवरी से धरने पर बैठे हैं.

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