Gyanvapi Case: हिन्दू पक्ष को व्यास तहखाने में पूजा की मिली अनुमति, कोर्ट ने दिया आदेश

ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, "पूजा सात दिनों के भीतर शुरू होगी. सभी को पूजा करने का अधिकार होगा."
Gyanvapi Case

ज्ञानवापी मस्जिद केस

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में एक अहम मोड़ आ गया है. वाराणसी कोर्ट ने मस्जिद परिसर में पूजा करने की इजाजत दे दी है.  बुधवार को कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया. दरअसल, जिला जज की अदालत में दोनों पक्षों की बहस मंगलवार को पूरी हुई थी. अदालत के इस फैसले के बाद हिंदू पक्ष के लोग काफी खुश हैं. ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, “पूजा सात दिनों के भीतर शुरू होगी. सभी को पूजा करने का अधिकार होगा.”

अब नियमित पूजा-अर्चना होगी

बताया जा रहा है कि अदालत के इस फैसले के बाद अब यहां नियमित पूजा-अर्चना होगी. काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड की तरफ से भव्य पूजा-अर्चना करवाई जाएगी. हिन्दू पक्ष ने इसे बड़ी जीत बताया है. हिंदू पक्ष का कहना है कि इस मामले में करीब 30 साल बाद न्याय मिला है.  कहा जाता है कि 90 के दशक में यहां पूजा होती थी.

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कोर्ट में दोनों पक्षों की दलील

कोर्ट में शैलेन्द्र कुमार पाठक व्यास, विष्णु शंकर जैन, सुधीर त्रिपाठी, सुभाष नंदन चतुर्वेदी और दीपक सिंह ने बहस की. उन्होंने नंदी प्रतिमा के सामने लगी बैरिकेडिंग खोलने की इजाजत मांगी. उन्होंने कोर्ट के आदेश के मुताबिक 1993 से पहले की तरह बेसमेंट में पूजा करने जाने की इजाजत देने की अपील की. इंतेजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से मुमताज अहमद और इखलाक अहमद ने इस पर आपत्ति जताई.

उन्होंने अदालत में कहा कि तहखाना मस्जिद का हिस्सा है. वहां पूजा करना संभव नहीं है. कहा गया है कि तहखाना मस्जिद का हिस्सा है और यह वक्फ बोर्ड की संपत्ति है. उनका तर्क था कि वहां पूजा नहीं की जानी चाहिए. हालांकि, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दे दी.

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